हावड़ा, प. बंगाल: बिहार के एक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को यहां एक विवाहित महिला के साथ क्रूरता करने के आरोप में शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया लेकिन बाद में जमानत दे दी गई.
अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) मिंटु प्रमाणिक ने यहां कहा कि हावड़ा जिले में दोमजुर थाना में मामले के सिलसिले में महिला के पति और उसके सास-ससुर समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया.
प्रमाणिक ने कहा, ‘‘बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में मोतिहारी अदालत के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सह अतिरिक्त मुंसिफ बिजॉय कृष्ण चौधरी और आठ अन्य को अंतरिम जमानत दे दी गई जबकि पति राजीव मंडल को हावड़ा जिला अदालत के सीजेएम प्रभारी ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.’’ प्रमाणिक ने कहा, ‘‘आईपीसी की धारा 498 ए (महिला से क्रूरता), धारा 307 (हत्या का प्रयास) और धारा 365 (अपहरण) के तहत सभी आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे.’’
प्रमाणिक मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुए थे. एपीपी ने बताया कि महिला ने शिकायत की थी कि आरोपियों ने उसे धमकाया था और दोमजुर में उसके माता-पिता के घर से उसका अपहरण करने का प्रयास किया. वहां वह फिलहाल अपने माता-पिता के साथ रह रही थी.
