आधार कार्ड नहीं होने पर भी मिलेगी सब्सिडी तीन माह की मोहलत

कोलकाता: पेट्रोलियम कंपनियों ने राज्य के लोगों को राहत प्रदान करते हुए कहा है कि फिलहाल यहां के उपभोक्ताओं को सब्सिडी के साथ ही रसोई गैस (एलपीजी) मिलती रहेगी. अगर उनके पास आधार कार्ड नहीं है, तब भी रसोई गैस की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी. सभी ग्राहकों को चाहे उनके पास आधार कार्ड […]

By Prabhat Khabar Print Desk | November 2, 2013 9:52 AM

कोलकाता: पेट्रोलियम कंपनियों ने राज्य के लोगों को राहत प्रदान करते हुए कहा है कि फिलहाल यहां के उपभोक्ताओं को सब्सिडी के साथ ही रसोई गैस (एलपीजी) मिलती रहेगी. अगर उनके पास आधार कार्ड नहीं है, तब भी रसोई गैस की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी. सभी ग्राहकों को चाहे उनके पास आधार कार्ड हैं या नहीं, उन्हें सब्सिडी के साथ रसोई गैस प्रदान की जायेगी. यह जानकारी शुक्रवार को इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक इंद्रजीत बोस ने दी.

इंद्रजीत बोस ने कहा कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं हैं, उन्हें शुक्रवार से सब्सिडी दर पर रसोई गैस नहीं मिलने की बात पूरी तरह गलत है. अगले तीन महीने तक जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं हैं, उन्हें भी सब्सिडी दर पर रसोई गैस मिलेगी. उन्होंने बताया कि इंडियन ऑयल ही पश्चिम बंगाल के सभी पेट्रोलियम कंपनियों की संयोजक है, इसलिए एचपी गैस व बीपी गैस के लिए उपभोक्ताओं के लिए भी यही नियम लागू होगा.
उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने अपने रसोई गैस को आधार कार्ड के साथ लिंक कर लिया है, उनके लिए नये सिस्टम से रसोई गैस लेना होगा. यानी उन्हें रसोई गैस की पूरी कीमत पहले चुकानी होगी. बाद में बैंक के माध्यम से सब्सिडी की राशि उनके खाते में जमा कर दी जायेगी. जिन लोगों ने नये सिस्टम से रसोई गैस को आधार कार्ड से लिंक कराया है, उन्हें केंद्र द्वारा पहली बार सब्सिडी की औसतन राशि गैस लेने से पहले ही बैंक में जमा कर दी जायेगी. ग्राहकों को प्रत्येक वर्ष नौ रसोई गैस सब्सिडी दर पर प्रदान की जायेगी.
एलपीजी सब्सिडी के लिए अनिवार्य न हो आधार कार्ड
सीएम ममता बनर्जी फिर केंद्र सरकार की निंदा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने रसोई गैस पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए जो आधार कार्ड अनिवार्य किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए. बंगाल में अब तक मात्र 15-20 फीसदी लोगों को ही आधार कार्ड मिला है और इसमें से भी मात्र 10-15 हजार लोगों ने ही अपने बैंक एकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कराया है.

इसलिए अगर आधार कार्ड से ही सब्सिडी देने की मंजूरी मिलती है तो इससे राज्य के अधिकांश लोग इस सुविधा से वंचित रह जायेंगे. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये आदेश का हवाला देते हुए कहा कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि आधार कार्ड को केंद्र सरकार के विभिन्न योजना के लाभ व सब्सिडी प्राप्त करने के लिए अनिवार्य नहीं है. यह समझ में नहीं आ रहा है कि केंद्र सरकार कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन कर सकती है. उन्होंने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रलय से इस कदम की समीक्षा करने का आह्वान किया.

उन्होंने कहा कि आज के अखबार में प्रकाशित पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रलय के विज्ञापन में कोलकाता, हावड़ा एवं कूचबिहार जिलों में एलपीजी सब्सिडी को आधार कार्ड से जोड़ने संबंधी प्रावधान दिये गये हैं. वह केंद्र सरकार के इस रुख को देखकर स्तब्ध हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर गौर करने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि यहां के लोग भिखारी नहीं हैं और केंद्र सरकार उनको सब्सिडी देकर कोई एहसान नहीं कर रही है. किसी एक पार्टी की सरकार हमेशा रहेगी नहीं, सरकार बदलेगी ही. सरकार को लोगों का ख्याल रखना चाहिए.

Next Article

Exit mobile version