यौन उत्पीड़न के दोषी को आजीवन कारावास

बर्दवान : कालना अनुमंडल अदालत ने नौ साल के एक नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के दोषी बेलिकुलि गांव के निवासी विजय दास को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने इसके अलावा पांच हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना नहीं चुकाने पर अतिरिक्त तीन महीने कारावास का आदेश दिया. कालना के अतिरिक्त जिला व […]

By Prabhat Khabar Print Desk | September 21, 2019 5:06 AM

बर्दवान : कालना अनुमंडल अदालत ने नौ साल के एक नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के दोषी बेलिकुलि गांव के निवासी विजय दास को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने इसके अलावा पांच हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना नहीं चुकाने पर अतिरिक्त तीन महीने कारावास का आदेश दिया. कालना के अतिरिक्त जिला व दायरा न्यायाधीश तपनकुमार मंडल ने सजा सुनायी.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक पिछले साल धात्रीग्राम इलाके के एक निवासी ने शिकायत की थी कि पड़ोसी नाबालिग को एक स्थानीय तालाब के पास बुला कर दोषी ने यौन उत्पीड़न किया. उसने पीड़ित नाबालिग के गले के आभूषण भी छीन लिये. इस मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया. पुलिस ने दावा किया कि आरोपी के पास से लॉकेट सह आभूषण बरामद किया. इस घटना में जांच अधिकारी सुब्रत बेरा के मुताबिक घटना के दौरान पीड़ित लड़के को इलाज के लिए बर्दवान मेडिकल कालेज अस्पताल में भरती किया गया. सरकारी अधिवक्ता मलय पांजा ने बताया कि इस मामले में ग्यारह गवाहों के बयान लिये गये. पोक्सो कानून के तहत मामला दर्ज हुआ था.

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