हत्या के दोषी पति और सास-ससुर को उम्रकैद

हुगली : पांच महीने की गर्भवती विवाहिता की हत्या के दोषियों को चुंचुड़ा अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. दोषियों में पति व सास-ससुर शामिल हैं. मंगलवार को सुनवाई के बाद आरोपी पति शेख मुजीबर, सास हसीना बीवी और ससुर केताबूल को चुंचुड़ा फास्ट ट्रेक सेकेंड कोर्ट के न्यायाधीश देवप्रिय बसु ने दोषी […]

By Prabhat Khabar Print Desk | August 22, 2019 1:38 AM

हुगली : पांच महीने की गर्भवती विवाहिता की हत्या के दोषियों को चुंचुड़ा अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. दोषियों में पति व सास-ससुर शामिल हैं. मंगलवार को सुनवाई के बाद आरोपी पति शेख मुजीबर, सास हसीना बीवी और ससुर केताबूल को चुंचुड़ा फास्ट ट्रेक सेकेंड कोर्ट के न्यायाधीश देवप्रिय बसु ने दोषी करार दिया और उन्हें आजीवन कारावास के साथ 10,000 जुर्माने की भी सजा सुनायी. सरकारी वकील चंडी चरण बनर्जी ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर तीनों को दोषी ठहराया गया.

जानकारी के अनुसार 10 अप्रैल 1999 को पांडुआ थाना अंतर्गत सोना टिकरी गांव में सकीना बीवी का फंदे से लटकता हुआ शव बरामद हुआ था. सकीना के मायके वालों का आरोप था कि दहेज के लिए उसकी हत्या की गयी है.
वह पांच महीने की गर्भवती थी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसके पति सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया था लेकिन बाद में जमानत पर सभी को छोड़ दिया गया. बीस वर्ष तक अदालत में मामला चलने के बाद बुधवार को तीनों पर हत्या का दोष साबित हुआ और सजा सुनायी गयी.

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