UP Farmer Scheme: उत्तर प्रदेश में किसानों को पारंपरिक फसलों के साथ बागवानी और मसाला फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के तहत प्याज और लहसुन की खेती के लिए किसानों को 40 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है. भदोही में उद्यान विभाग ने प्याज और लहसुन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है और लाभार्थियों का चयन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जा रहा है.
प्याज की खेती पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?
MIDH के तहत प्याज और लहसुन जैसी ओपन- पॉलिनेटेड फसलों के क्षेत्र विस्तार के लिए सामान्य क्षेत्रों में 50,000 प्रति हेक्टेयर लागत मानक पर 40 प्रतिशत सहायता का प्रावधान है. यानी अधिकतम 20,000 प्रति हेक्टेयर तक सहायता मिल सकती है. केंद्रीय दिशा-निर्देशों के अनुसार यह सहायता अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी तक है और कम क्षेत्र में खेती करने पर सहायता आनुपातिक आधार पर दी जाती है.
लहसुन की खेती पर भी मिलेगा लाभ
उत्तर प्रदेश में 2026-27 के लिए प्याज और लहसुन को इस क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम में शामिल किया गया है. भदोही जिले की ताजा जानकारी के अनुसार दोनों फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर 50,000 लागत पर 40 प्रतिशत यानी 20,000 तक अनुदान का प्रावधान बताया गया है. हालांकि, किसी जिले में वास्तविक लक्ष्य और आवेदन की उपलब्धता जिला उद्यान विभाग की स्वीकृत योजना पर निर्भर करेगी.
पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर चयन
इस योजना में बजट और निर्धारित लक्ष्य के अनुसार लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है. भदोही में उद्यान विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्याज और लहसुन की खेती के लिए किसानों का चयन प्रथम आवक-प्रथम पावक यानी पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा. जिले के लिए अलग से खेती का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है.
कौन किसान ले सकते हैं लाभ?
योजना के तहत सहायता निर्धारित क्षेत्र में पात्र किसानों को दी जाएगी. केंद्रीय MIDH गाइडलाइन के अनुसार प्याज और लहसुन के लिए सामान्य क्षेत्रों में सहायता अधिकतम 2 हेक्टेयर तक दी जाती है. इसलिए किसान आवेदन करने से पहले अपने जिले में जारी लक्ष्य, फसल, क्षेत्र और पात्रता की शर्तें जरूर जांच लें.
आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी?
- आधार कार्ड
- सक्रिय मोबाइल नंबर
- जमीन की खतौनी
- बैंक पासबुक की प्रति
- किसान की पासपोर्ट साइज फोटो
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
किसान उत्तर प्रदेश उद्यान विभाग के DBT पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन के लिए किसान खुद पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं या नजदीकी जनसेवा केंद्र (CSC) की मदद ले सकते हैं. भदोही में हालिया रिपोर्ट के अनुसार, प्याज और लहसुन की खेती पर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है.
आधिकारिक पोर्टल: UP Horticulture DBT Portal
आवेदन के बाद क्या होगा?
आवेदन जमा होने के बाद उद्यान विभाग द्वारा किसान के दस्तावेज और पात्रता की जांच की जाती है. पात्र पाए जाने और विभागीय लक्ष्य में चयन होने के बाद निर्धारित नियमों के अनुसार अनुदान की प्रक्रिया आगे बढ़ती है. MIDH के तहत सहायता किसानों को DBT के माध्यम से बैंक खाते में दिए जाने का प्रावधान है.
ध्यान दें: प्याज और लहसुन पर 40 प्रतिशत सहायता MIDH के तहत निर्धारित है, लेकिन जिलेवार लक्ष्य, आवेदन की अंतिम तारीख, उपलब्ध क्षेत्र और स्थानीय दस्तावेजी प्रक्रिया अलग हो सकती है. इसलिए किसान आवेदन करने से पहले अपने जिले के उद्यान विभाग की सूचना जरूर देख लें.
