UP News: सावन और कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण एवं श्रद्धापूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार के निर्देश पर कांवड़ मार्ग से जुड़े सात जिलों में यात्रा के दौरान शराब और मांस की दुकानें बंद रहेंगी. जिला प्रशासन को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं.
7 जिलों में लागू रहेगा आदेश
सरकार के निर्देश के अनुसार कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले सात जिलों में शराब, मांस और अन्य संबंधित दुकानों को निर्धारित अवधि तक बंद रखा जाएगा. प्रशासन का कहना है कि यह फैसला कांवड़ियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है.
प्रशासन को दिए गए सख्त निर्देश
राज्य सरकार ने संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आदेश का पूरी तरह पालन सुनिश्चित कराया जाए. कांवड़ यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन और साफ-सफाई के भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा.
कहां-कहां क्या हैं आदेश?
- हापुड़: 26 जुलाई से कांवड़ मार्ग पर मीट, अंडा और नॉनवेज दुकानें अगले आदेश तक बंद।
- मेरठ: 193 मीट दुकानें बंद, 197 शराब की दुकानों को पर्दों से ढकने के निर्देश।
- मुजफ्फरनगर: कांवड़ रूट के होटल-ढाबों में नॉनवेज के साथ प्याज और लहसुन के इस्तेमाल पर भी रोक।
- शामली: 30 जुलाई से 12 अगस्त तक नॉनवेज दुकानें बंद रखने का आदेश।
- गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद और सहारनपुर: कांवड़ यात्रा के दौरान शराब और मांस की दुकानें बंद रहेंगी।
श्रद्धालुओं की सुविधा पर रहेगा फोकस
सरकार का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए पेयजल, चिकित्सा, विश्राम स्थल और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है. यात्रा मार्ग पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं.
हर साल जारी होते हैं विशेष निर्देश
कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार हर वर्ष सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर विशेष दिशा-निर्देश जारी करती है. इस बार भी यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तैयारियां की गई हैं.
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