UP News: मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर के दो मामलों में 17 और 20 मई को आएगा फैसला, बढ़ेंगी मुश्किलें

मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर में गैंगस्टर के दो अन्य मामलों को लेकर कोर्ट ने अगली तारीख दे दी है. गाजीपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने इसके लिए 17 मई और 20 मई की तारीख तय की है. पहले इन दोनों मामलों पर शनिवार को फैसला सुनाए जाने की उम्मीद की जा रही थी.

Lucknow: मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के खिलाफ गैंगस्टर के दो अन्य मामलों में जल्द उस पर शिकंजा कस सकता है. गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अगली तारीख तय कर दी है. दोनों मामलों में एमपी एमएलए कोर्ट में अंतिम सुनवाई के बाद 17 मई और 20 मई को फैसला सुनाया जा सकता है. कोर्ट ने आईपीसी की धारा 307 के मामले में 17 मई जबकि करण्डा थाने में दर्ज गैंगस्टर मामले में 20 मई की तारीख तय की है.

गाजीपुर के थाना मुहम्मदाबाद में 2009 में वीर हसन द्वारा 307 के तहत एक मुकदमा दर्ज कराया गया था. इसमें मुख्तार अंसारी नामजद अभियुक्त नहीं थे. विवेचना के दौरान 120 बी के तहत मुख्तार अंसारी को इस मामले में नामजद किया गया. इस मामले में मुख्य अभियुक्त सोनू यादव बरी हो चुका है. इस मामले में अब सुनवाई के बाद अगली तारीख 17 मई तय की गई है.

एक और मामला हत्या का था, जिसमें वर्ष 2010 में करंडा थाना क्षेत्र के सुआपुर में कपिल देव सिंह की हत्या कर दी गई थी. कपिल देव सिंह हत्याकांड के दौरान मुख्तार अंसारी जेल में था. लेकिन, उस पर 120 B के तहत इसमें भी मामला दर्ज किया गया. इसमें 302 के मामले में मुख्तार अंसारी बरी हो चुका है और 307 के मामले में भी मुख्य अभियुक्त सोनू यादव बरी हो चुका है. इन दोनों मामले को जोड़ कर गैंग चार्ट बनाया गया था, जिसमें बहस पूरी हो चुकी है. अब फैसला आएगा. गैंगस्टर मामले में अब अगली तारीख 20 मई तय की गई है.

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दोनों मामलों में अब अलग-अलग तारीख तय

पहले दोनों मामलों में कोर्ट ने 6 मई की तारीख तय की थी. इस पर दोनों केस में शनिवार को फैसला आने की उम्मीद की जा रही थी. शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि अब दोनों मामलों में कोर्ट ने अलग-अलग तारीख तय की है. इसलिए इनके मुताबिक फैसला आएगा.

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By Sanjay Singh

working in media since 2003. specialization in political stories, documentary script, feature writing.

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