अलीगढ़/कोलकाता : अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग के प्रोफेसर खालिद बिन युसूफ खान ने अपनी पत्नी को व्हाट्सएप पर ‘ट्रिपल तलाक’ दिया है. इस घटना पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए महिला अधिकारों के लिए काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता निरंजना चक्रवर्ती ने कहा कि एक प्रोफेसर अगर ऐसी हरकत करेगा तो उसे कैसे स्वीकार किया जाये.
उन्होंने घटना की तीव्र निंदा करते हुए कहा कि एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति वह भी देश के सम्मानित यूनिर्सिटी का प्रोफेसर अगर ऐसी हरकत करे तो इसे क्या कहा जाये. यह धार्मिक कट्टरता का उदाहरण है. साथ ही अल्पसंख्यकों में महिलाओं के प्रति जो सोच है उसे भी उजागर करता है.
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ‘ट्रिपल तलाक’ पर बैन लगा रखा है, तो कोई कैसे इस आदेश का उल्लंघन कर सकता है. उन्होंने कहा कि प्रोफेसर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.
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इधर प्रोफेसर की पत्नी यास्मीन खालिद ने कहा है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वह अपने बच्चों के साथ सुसाइड कर लेगी. यह मामला दो माह पूर्व उजागर हुआ.
यास्मीन ने एएनआई के साथ बातचीत में कहा है कि उसके पति ने 30 अक्तूबर को पहले उसे टेक्सट करके तलाक कहा. आठ नवंबर को जब वह अपने बच्चों के साथ उससे मदद मांगने और सुलह करने गयी तो उसने मौखिक रूप से भी तलाक कहा.
पति-पत्नी के बीच हुए विवाद के बारे में यास्मीन बताती हैं कि उनके पति ने किसी को यूनिवर्सिटी में नौकरी दिलाने में मदद की थी. जिसके खिलाफ स्टूडेंट्स ने वीसी को लेटर लिखा है, मेरे पति का कहना है कि वह लेटर मैंने लिखवाया है. यास्मीन ने इस संबंध में थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है.
पुलिस ने कल रविवार को बताया कि प्रोफेसर की पत्नी ने यह आरोप लगाया है कि व्हाट्सएप के जरिये उनके पति तलाक देना चाह रहे हैं. पिछले सप्ताह ही महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी कि उसका पति उसे प्रताड़ित करता है और उसे घर में रहने नहीं दे रहा. उसने घर को लॉक कर दिया है और उसे प्रवेश की इजाजत नहीं है.
वहीं पत्नी के आरोपों पर प्रोफेसर खालिद ने कहा कि मैंने उसे मौखिक तलाक दिया है और उसी को टेक्सट भी किया है एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिये. अभी मैंने तीसरा तलाक नहीं दिया वो अभी भी मेरी पत्नी है.
सीनियर एसपी राजेश पांडेय ने बताया कि उक्त महिला ने पिछले सप्ताह उनसे मुलाकात कर अपने पति पर यह आरोप लगाया कि वह उसे व्हाट्सएप पर दो तलाक दे चुका है. पुलिस ने प्रोफेसर को सलाह दिया कि वे सुलह कर लें लेकिन प्रोफेसर सेटेलमेंट आफिसर के पास पहुंचे नहीं. प्रोफेसर के खिलाफ पत्नी को प्रताड़ित करने और उसे घर में प्रवेश ना देने के मामले में केस दर्ज कर लिया गया है.
