मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से मुक्ति दिलाएंगे योगी सरकार के मंत्री, लाउडस्पीकर पर अजान के अवाज से भी दिक्कत

Anand Swaroop Shukla उत्तर प्रदेश सरकार में संसदीय कार्य और ग्राम्य विकास राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला के अजान पर एतराज को लेकर जारी विवाद के बीच उनके एक और ताजा बयान से नई चर्चा शुरू हो गयी है. दरअसल, योगी आदित्यनाथ सरकार के राज्यमंत्री आनंद शुक्ला ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से मुक्ति दिलाई जाएगी. मंत्री आनंद शुक्ला ने बुर्के को अमानवीय व्यवहार और कुप्रथा करार देते हुए कहा कि देश में तीन तलाक की तर्ज पर मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से भी मुक्ति दिलाई जाएगी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 24, 2021 7:35 PM

Anand Swaroop Shukla उत्तर प्रदेश सरकार में संसदीय कार्य और ग्राम्य विकास राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला के अजान पर एतराज को लेकर जारी विवाद के बीच उनके एक और ताजा बयान से नई चर्चा शुरू हो गयी है. दरअसल, योगी आदित्यनाथ सरकार के राज्यमंत्री आनंद शुक्ला ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से मुक्ति दिलाई जाएगी. मंत्री आनंद शुक्ला ने बुर्के को अमानवीय व्यवहार और कुप्रथा करार देते हुए कहा कि देश में तीन तलाक की तर्ज पर मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से भी मुक्ति दिलाई जाएगी.

संसदीय कार्य राज्यमंत्री आनंद शुक्ल ने कहा कि अनेक मुस्लिम देशों में बुर्के पर पाबंदी है और यह अमानवीय व्यवहार और कुप्रथा है. उन्होंने इसके साथ ही कहा कि विकसित सोच वाले लोग न तो बुर्का पहन रहे हैं और न ही इसे बढ़ावा दे रहे हैं. इससे पहले मंत्री आनंद शुक्ल ने मंगलवार को बलिया में स्थित मस्जिदों में लाउडस्पीकर की ध्वनि नियंत्रित करने और लाउडस्पीकर को हटाने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा था.

अजान को लेकर अपने बयान पर शुक्ल ने कहा कि उन्होंने आम लोगों की शिकायत पर मस्जिद में लगाए गए ध्वनि विस्तारक यंत्र के कारण हो रही परेशानी का जिक्र करते हुए जिलाधिकारी को लिखे अपने पत्र में कहा हे कि तड़के चार बजे अजान शुरू हो जाती है और इसके बाद चंदे के संबंध में चार से पांच घंटे सूचना प्रसारित की जाती है. इस वजह से उन्हें पूजा-पाठ, योग, व्यायाम और शासकीय कार्य के निर्वहन में दिक्कत आती है. मंत्री ने कहा कि आम लोग डायल 112 पर कॉल कर मस्जिद में लगाए गए ध्वनि विस्तारक यंत्र के कारण हो रही दिक्कत की सूचना दे सकते हैं. मंत्री शुक्ल ने कहा कि अगर उनके पत्र पर कार्रवाई नहीं होती है तो वह आगे कदम उठाएंगे.

Also Read: Nikita Tomar Murder Case : फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को दोषी ठहराया, तीसरा आरोपी बरी, 26 को सजा पर होगी बहस

Upload By Samir Kumar

Next Article

Exit mobile version