Kanpur News: सपा MLA इरफान सोलंकी की कोर्ट में हुई वर्चुअल पेशी, 30 जनवरी तक बढ़ी रिमांड

Kanpur News: महराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. मंगलवार को विधायक की कानपुर कोर्ट में दो मामलों को लेकर सुनवाई हुई. इरफान सोलंकी को वर्चुअल माध्यम से पेश किया गया.

By Prabhat Khabar | January 17, 2023 9:49 PM

Kanpur News: महराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. मंगलवार को विधायक की कानपुर कोर्ट में दो मामलों को लेकर सुनवाई हुई. इरफान सोलंकी को वर्चुअल माध्यम से पेश किया गया. विधायक की न्यायिक रिमांड आज से समाप्त हो रही थी. जिस पर आज न्यायालय में सुनवाई हुई और रिमांड की समय सीमा को 30 जनवरी तक बढ़ा दिया गया. दूसरे मामले में न्यायालय से तारीख मिली है.

पहले मामले में बढ़ी रिमांड दूसरे में मिली तारीख

सपा विधायक इरफान सोलंकी की आज कानपुर कोर्ट में दो मामलो में वर्चुअली पेशी हुई. प्लाट पर आगजनी के मामले में ACMM-3 आलोक कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद रहे. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 30 जनवरी तक रिमांड को बढ़ा दिया. नसीम आरिफ की ओर से विधायक और उनके करीबियों के खिलाफ प्लाट कब्जे की एफआईआर दर्ज हुई थी. इस मामले की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में चल रही है. अग्रिम जमानत को लेकर कोर्ट में बहस हुई. जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से रविन्द्र अवस्थी ने बहस की. जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अग्रिम जमानत की सुनवाई के लिए अगली तारीख 23 जनवरी निर्धारित कर दी. पुलिस को कोर्ट ने केस डायरी जमा करने का भी निर्देश दिया है.

गैंगस्टर मामले में खारिज हुई जमानत

विधायक इऱफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान की सोमवार को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट एडीजे-5 चंद्रगुप्त की कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी. ऐसे में फिलहाल इन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा. अभियोजन की ओर से इरफान पर 16 केस व रिजवान पर 8 केस की क्रिमिनल हिस्ट्री पेश की गई. दो घंटे तक सुनवाई के बाद कोर्ट ने अर्जी निरस्त कर दी. जिला जज कोर्ट से ट्रांसफर होकर गैंगस्टर मामले में जमानत की अर्जी विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट में आई है. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा इरफान विधानसभा के सदस्य हैं, उन्हें राजनीतिक द्वेष के चलते झूठा फंसाया गया. सिर्फ एक मामले में विधायक पर गैंगस्टर का केस दर्ज कर लिया, चार्जशीट तक दाखिल नहीं की गई. इसलिए विधायक व उनके भाई को जमानत दी जाए.

Also Read: Kanpur News: आज से यात्रियों को महंगा पड़ेगा ई-बस का सफर, जानें कानपुर में कितना बढ़ा किराया
जमानत मिली तो भाग सकते हैं विदेश

विरोध करते हुए कोर्ट के समक्ष एडीजीसी घनश्याम श्रीवास्तव और भास्कर मिश्रा ने कहा दोनों के खिलाफ आगजनी के मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. गैंगस्टर की विवेचना चल रही है. इस दौरान केसों की सूची पेश की गई. अभियोजन ने कहा कि इरफान सोलंकी का एक संगठित गिरोह है, रिजवान, इसराइल आटे वाला, शरीफ और शौकत अली सक्रिय सदस्य हैं. अगर इन लोगों को जमानत मिली तो ये लोग सबूतों से छेड़छाड़ व विदेश भाग सकते हैं.

रिपोर्ट: आयुष तिवारी

Next Article

Exit mobile version