Rita Bahuguna joshi: BJP सांसद रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी, 8 साल पुराने केस में कांग्रेस से जुड़ी है कड़ी

Rita Bahuguna joshi, Uttar pradesh news: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से भाजपा सांसद (BJP MP) रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. उन्होंने सांसद जोशी के जमानतदारों को भी नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई चार जनवरी को होगी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 4, 2020 1:19 PM

Rita Bahuguna joshi, Uttar pradesh news: उत्तर प्रदेश (Uttar pradesh) के प्रयागराज (Prayagraj) से भाजपा सांसद (BJP MP) रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. उन्होंने सांसद जोशी के जमानतदारों को भी नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई चार जनवरी को होगी.

जिस मामले में गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है वो आठ साल पुराना केस है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, लखनऊ में कैंट से विधानसभा चुनाव लड़ने के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कोर्ट से गैरहाजिर चल रहीं रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष जज ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि यह मामला आठ वर्षों से लंबित है, लेकिन आरोपी रीता बहुगुणा जोशी कोर्ट में हाजिर नही हो रही हैं. इस कारण मामले में कोई कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही है, जबकि हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों को जल्द निपटने का आदेश दिया है.

जानिये क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ 17 फरवरी 2012 को विधानसभा चुनाव प्रचार की समयसीमा समाप्त होने के बावजूद लखनऊ के कृष्णानगर थाना क्षेत्र स्थित बजरंग नगर में प्रचार करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था. एफआईआर सर्विलांस टीम के स्टैटिक मजिस्ट्रेटट मुकेश कुमार ने थाना कृष्णानगर में दर्ज कराई थी. विवेचना के बाद इस मामले में रीता बहुगुणा के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 133 के साथ ही आईपीसी की धारा 188 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया था.

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