Aligarh News: अलीगढ़ में अब लंबित मामलों का होगा तुरंत निस्तारण, लोक अदालत में होगी सुनवाई

अलीगढ़ में आज यानी 12 मार्च को जिला मुख्यालय, कलैक्ट्रेट परिसर स्थित अधीनस्थ न्यायालयों एवं बाह्य न्यायालयों सहित तहसील स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन है, जिसमें मामलों का फटाफट निस्तारण होगा.

By Prabhat Khabar | March 12, 2022 9:42 AM

Aligarh News: यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 10 मार्च को मतगणना संपन्न हो चुकी है. इसके तुरंत बाद आज यानी 12 मार्च को अलीगढ़ जिला मुख्यालय, कलैक्ट्रेट परिसर स्थित अधीनस्थ न्यायालयों एवं बाह्य न्यायालयों सहित तहसील स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन है, जिसमें मामलों का फटाफट निस्तारण होगा.

इन मामलों का होगा निस्तारण

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर दीवानी न्यायालय परिसर स्थित फास्ट ट्रैक भवन के पीछे स्थित सभागार में प्रातः 10.30 बजे जिला न्यायाधीश डॉ बब्बू सारंग राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ करेंगे. जिला मुख्यालय, कलैक्ट्रेट परिसर स्थित अधीनस्थ न्यायालयों एवं बाह्य न्यायालयों सहित तहसील स्तर पर मामलों का निस्तारण किया जाएगा.

लोक अदालत में रखे जाते हैं ये मामले

लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआई एक्ट, धन वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम, विद्युत, जलकर, पारिवारिक, वैवाहिक, भूमि अर्जन अधिनिन्न, सेवा संबंधी, राजस्व एवं दीवानी वाद एवं अन्य प्रकृति के मामले और प्री-लिटिगेशन के मामले, जो न्यायालय में लम्बित न हो आदि का निस्तारण आपसी सुलह समझौते, सहमति के आधार पर किया जाता है.

Also Read: Aligarh Election Results Live: अलीगढ़ में 7 विधानसभा पर भाजपा का कब्जा, शहर से भाजपा की मुक्ता राजा जीती
कैसे काम करती है लोक अदालत

लोक अदालत एक ऐसा मंच है, जहां ऐसे मामले आते हैं, जो न्यायालय में लंबित हैं या अभी न्यायालय में रखे नहीं गए हैं, उनको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित किया जाता है. लोक अदालत का शाब्दिक अर्थ जनता का न्यायालय है. लोक अदालत त्वरित और कम खर्चीली न्याय की एक वैकल्पिक व्यवस्था है. स्वतंत्रता के बाद 1942 में गुजरात में पहली लोक अदालत लगाई गई थी.

रिपोर्ट- चमन शर्मा

Next Article

Exit mobile version