Shrikant Tyagi Case: श्रीकांत त्यागी को लगा एक और झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Shrikant Tyagi Case सोसायटी में महिला से बदसलूकी के मामले में भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी को राहत मिलती नहीं दिख रही है. उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है.

Shrikant Tyagi Case: उत्तर प्रदेश के नोएडा में ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने वाले श्रीकांत त्यागी को बड़ा झटका लगा है. नोएडा की एक अदालत ने जेल में बंद श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. बता दें कि ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी में महिला से बदसलूकी मामले में कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. जबकि धोखाधड़ी वाले मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई 16 अगस्त को होगी.

बता दें कि वहीं एक अन्य मामले में सुनवाई के लिए न्यायालय ने 16 अगस्त की तारीख तय की है. श्रीकांत त्यागी के खिलाफ पुलिस की गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई जारी है. सुनवाई के दौरान श्रीकांत त्यागी पक्ष के अधिवक्ता व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील भाटी ने बताया कि श्रीकांत त्यागी, राहुल, नकुल त्यागी और संजय को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया था.

गौरतलब है कि सेक्टर 93-बी स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी में रहने वाली एक महिला ने सोसायटी में नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए श्रीकांत त्यागी द्वारा कुछ पेड़ लगाने पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद त्यागी ने महिला से कथित तौर पर अभ्रद व्यवहार किया और उसे धक्का भी दिया था. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था.

त्यागी पर था 25 हजार रुपये का इनाम

बताते चले कि नोएडा पुलिस ने त्यागी को फरार घोषित किया था और उस पर 25 हजार रुपये के इनाम की भी घोषणा की थी, जिसके बाद त्यागी ने गौतमबुद्ध नगर जिले की एक अदालत में आत्मसमर्पण से संबंधित एक याचिका दायर की थी. गौरतलब है कि सेक्टर 93-बी स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी में रहने वाली एक महिला ने सोसायटी में नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए श्रीकांत त्यागी द्वारा कुछ पेड़ लगाने पर आपत्ति जताई थी जिसके बाद त्यागी ने महिला के साथ कथित तौर पर अभ्रद व्यवहार किया और उसे धक्का भी दिया था.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >