इस राज्य में बीड़ी-सिगरेट बेचा तो खैर नहीं, तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए सरकार से लेना होगा लाइसेंस, तीसरी बार पकड़ाने पर होगी ऐसी कार्रवाई

यूपी में अब अगर किसी ने बीडी सिगरेट बेचा तो उसकी खैर नहीं. यूपी सरकार ने आज बड़ा फैसला करते हुए तंबाकू, सिगरेट जैसे उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है. अब तंबाकू उत्पाद वहीं दुकानदार बेच सकते हैं जिनके पास इसको बेचने का नगर निगम से लाइसेंस होगा. no tobacco items, selling nicotine is banned, shops need license, tobacco product.

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 13, 2021 3:09 PM
  • यूपी में तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध

  • नगर निगम से लेना होगा लाइसेंस

  • अवैध बिक्री पर मिलेगी ऐसी सजा

यूपी में अब अगर किसी ने बीडी सिगरेट बेचा तो उसकी खैर नहीं. यूपी सरकार ने आज बड़ा फैसला करते हुए तंबाकू, सिगरेट जैसे उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है. अब तंबाकू उत्पाद वहीं दुकानदार बेच सकते हैं जिनके पास इसको बेचने का नगर निगम से लाइसेंस होगा.

गौरतलब है कि प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी में तंबाकू बेचने के विक्रेताओं के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है. योगी सरकार ने यह फैसला तंबाकू से बढ़ती समस्या को देखते हुए लिया है. सरकार का कहना है कि इस तरह तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल में कमी आएगी.

गौरतलब है कि पहले यह नियम सिर्फ लखनऊ में लागू हुआ था. लेकिन अब यूपी सरकार ने सभी नगर निगम वाले शहरों में इसकी बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है. लखनऊ के बाद अब यह नियम अयोध्या, कानपुर, नाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, अलीगढ़, मेरठ, आगरा, गाजियाबाद, झांसी समेत कई और जिलों में लागू कर दिया है.

अवैध बिक्री पर लगेगा जुर्मानाः प्रदेश के नगर निगम क्षेत्र में यह नियम लागू हो जाने के बाद कोई भी इन सामानों को बिना लाइसेंस के नहीं बेच सकेगा. कोई भी शख्स बिना लाइसेंस के इन सामानों को थोक बाजार, खुदरा बाजार, किराना दुकान, पान गुमटी इन जगहों पर तंबाकू उत्पादों को नहीं बेच सकेगा. वहीं अगर कोई बिना लाइसेंस के इन सामानों को बेचता है तो उसे जुर्माना देना होगा.

Also Read: Unlock Delhi: सीएम केजरीवाल ने की Unlock 3.0 की घोषणा, कल से दुकानें, होटल और रेस्टोरेंट खुलेंगे, 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगी बसें

कितना देना होगा जुर्मानाः तंबाकू उत्पाद- सिगरेम, बीड़ी, खैली, गुटखा बिना लाइसेंस के बेचते अगर कोई पकड़ा जाता है तो पहली बार पकड़ाने पर 2 हजार रुपये का फाइन लगेगा. और सामान जब्त कर लिया जाएगा. वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर 5 हजार रुपये जुर्माना लगेगा. और सामान जब्त कर लिया जाएगा. लेकिन तीसरी बार पकड़ाने पर 5 हजार जुर्माना, सामान जब्त और दुकानदार के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी.

Also Read: शिवसेना विधायक की दबंगई, नाली के पानी में ठेकेदार को जबरन बैठाया, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है वीडियो

Posted by: Pritish Sahay

Next Article

Exit mobile version