इलाहाबाद HC से आशीष मिश्रा को जमानत में कोई राहत नहीं, कोर्ट ने अब 8 जुलाई की दी तारीख

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई की गई. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस कृष्ण पहल की बेंच में सरकार ने अपना पक्ष रखा. अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.

Lakhimpur Kheri Violence: लखीमपुर ह‍िंसा मामले में मुख्‍य आरोपी आशीष मिश्र की जमानत पर सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में यह सुनवाई चल रही है. सोमवार को दोनों पक्षों की ओर से दलीलें पूरी तरह से पेश न हो पाने के कारण अब नई तारीख दी गई है.

सरकार को अपना पक्ष रखने का आदेश

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई की गई. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस कृष्ण पहल की बेंच में सरकार ने अपना पक्ष रखा. अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी. कोर्ट ने बीते 25 मई को इस याचिका पर सरकार को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था.

23 मई को भी हुई थी सुनवाई 

बीती 23 मई को जज डीके सिंह ने मामले की सुनवाई की थी. इस दौरान आरोपी लव कुश, अंकित दास, सुमित जायसवाल, शिशुपाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. वहीं, आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई थी. आशीष मिश्र की तरफ से गोपाल चतुर्वेदी, पीड़ित पक्ष की ओर से अजीत लाखरा और राज्य सरकार की तरफ से AAG विनोद शाही ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा.

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By Prabhat Khabar News Desk

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