Maharajganj News: मिलावटी दूध बेचने पर 23 साल बाद मिली सजा, कोर्ट ने लगाया इतने रुपये का जुर्माना

Maharajganj News: मिलावटी दूध बेचने पर कोर्ट ने आरोपी शख्स को उम्रकैद की सजा सुनायी है. इसके साथ ही, उसके ऊपर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह फैसला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है.

By Prabhat Khabar | April 9, 2022 6:16 PM

Maharajganj News: महराजगंज जिले में दूध में मिलावट करके बेचने पर एक शख्स को करीब 23 साल बाद कोर्ट ने सजा सुनायी है. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर हजारों रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश रेखा सिंह की कोर्ट ने दिया.

इलाके में चर्चा का विषय बना कोर्ट का फैसला

मिलावटी दूध बेचने पर कोर्ट ने आरोपी शख्स को उम्रकैद की सजा सुनायी है. इसके साथ ही, उसके ऊपर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह फैसला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है. आरोपी के खिलाफ सहायक शासकीय अधिवक्ता सर्वेश्वर मणि त्रिपाठी और चंद्र प्रकाश पटेल ने पत्रावली का अवलोकन कर चार गवाहों को कोर्ट में पेश किया. उन्होंने कोर्ट ने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की.

Also Read: UP: नई औद्योगिक नीति लाएगी सरकार, 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य, नंदी बोले- नोएडा बनेगा गेटवे ऑफ यूपी
मई 1999 का मामला

दरअसल, मामला करीब 23 साल पुराना 22 मई 1999 का है. फरेंदा रोड ऑफिसर्स कॉलोनी के पास रामसजन के द्वारा मिलावटी दूध बेचे जाने की शिकायत मिली थी.इस पर खाद्य निरीक्षक ने दूध के सैंपल को टेस्टिंग के लिए भेजा. टेस्ट में दूध में यूरिया मिला हुआ पाया गया. इस पर चौक थाना क्षेत्र के रहने वाले रामसजन के खिलाफ खाद्य निरीक्षक ने मामला दर्ज कराया. इसके बाद पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र भेजा था.

Also Read: UP News: अब जेलों में बजेगा महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र, जेल मंत्री ने जारी किये निर्देश
23 साल बाद आरोपी को उम्रकैद

मामला 23 साल तक चला. अब आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनायी गई है. साथ ही, उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. आरोपी के ऊपर भारतीय दंड विधान की धारा 272 और 273 में मुकदमा दर्ज किया गया था.

Posted By: Achyut Kumar

Next Article

Exit mobile version