मुख्य बातें
Gyanvapi Case Live Update: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई के दौरान जिला जज की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि, ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है. मामले में अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी है.
Gyanvapi Case Live Update: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई के दौरान जिला जज की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि, ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है. मामले में अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी है.

Gyanvapi Case Verdict Live: मुस्लिम पक्षकार के वकील मेराजुद्दीन सिद्दिकी बोले- सब बिक गए हैं, HC जाएंगे
फैसले से नाराज मुस्लिम पक्षकार के वकील मेराजुद्दीन सिद्दिकी ने अदालत पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि यह फैसला न्यायोचित नहीं है. उन्होंने कहा, ‘हम फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे. जज साहब ने फैसला 1991 के संसद के कानून को दरकिनार कर दिया है. ऊपरी अदालत के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं. न्यायपालिका आपकी है. आप संसद के नियम को नहीं मानेंगे. सब लोग बिक गए हैं.
हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता मंजू व्यास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अदालत के फैसले से संपूर्ण देश खुश है. हिंदू भाइयों और बहनों से विनती है कि आज फैसले के जश्न में अपने घरों में घी के दीये जलायें, शंख और नगाड़े बजाने के साथ ही हर-हर महादेव के नारे भी लगाएं. वहीं अदालत का फैसला आने के बाद कचहरी परिसर में हर-हर बम-बम और हर हर महादेव का उद्घोष काफी देर तक गूंजता रहा.
पुलिस अधीक्षक मीरजापुर संतोष कुमार मिश्रा द्वारा ज्ञानवापी मामले के निर्णय के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस व पीएसी बल के साथ नगर क्षेत्र रूट मार्च किया जा रहा है. व्यवसायी, आमजन सहित विभिन्न धर्मावलम्बियों से संवाद करते हुए बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा अराजकता फैलाने अथवा साम्प्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने का प्रयास किया जायेगा तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही करते हुए जेल भेजा जायेगा. न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण बनायें रखें. रूट मार्च के दौरान रास्ते में मिलने वाले स्कूली छात्र-छात्राओं से संवाद कर विभिन्न हेल्प लाइन नम्बर की जानकारी देते हुए सुरक्षा के प्रति किया गया जागरूक तथा उन्हे प्रोत्साहित भी किया गया. सुरक्षा के दृष्टिगत क्षेत्राधिकारी चुनार के नेतृत्व में पर्याप्त पुलिस बल के साथ जनपद मीरजापुर-वाराणसी सीमा पर सघन बार्डर चेकिंग की जा रही है. सम्पूर्ण जनपद में सम्बन्धित पुलिस उच्चाधिकारी एवं थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारीगण द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ अपने-अपने क्षेत्र में रूट मार्च करते हुए सतर्क दृष्टि रखी जा रही है.
ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर आज वाराणसी जिला जज की अदालत अपना फैसला सुना दिया है. जज ने अपने फैसले में कहा है कि ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है. मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी है. ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया है. कुल मिलाकर देखा जाए तो फैसला हिंदू पक्ष के हक में आया है.
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार, कोर्ट ने कहा- मुकदमा सुनने योग्य
ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी केस में कुछ ही देर में वाराणसी की जिला अदालत फैसला सुना सकती है, हिंदू पक्ष कोर्ट परिसर में पहुंच चुका है. केस 15वें नंबर पर लिस्टेड है.
एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि, ज्ञानवापी मामले में फैसला आने से पहले सभी संवेदनशील इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है. पेट्रोलिंग की जा रही है, शांति सुनिश्चित की जा रही है। धार्मिक प्रमुखों ने बयान जारी कर शांति बनाए रखने की मांग की है.
Gyanvapi Case Live Update: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई के दौरान जिला जज की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि, ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है. मामले में अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी है.