Gyanvapi Case Verdict Live: मुस्लिम पक्षकार के वकील मेराजुद्दीन सिद्दिकी बोले- सब बिक गए हैं, HC जाएंगे

Gyanvapi Case Live Update: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई के दौरान जिला जज की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि, ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है. मामले में अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी है.

Live Updates
10:45 PM. 12 Sept 22 5:15 PM. 12 Sept

मुस्लिम पक्षकार के वकील मेराजुद्दीन सिद्दिकी ने अदालत पर लगाया आरोप

फैसले से नाराज मुस्लिम पक्षकार के वकील मेराजुद्दीन सिद्दिकी ने अदालत पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि यह फैसला न्यायोचित नहीं है. उन्होंने कहा, ‘हम फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे. जज साहब ने फैसला 1991 के संसद के कानून को दरकिनार कर दिया है. ऊपरी अदालत के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं. न्यायपालिका आपकी है. आप संसद के नियम को नहीं मानेंगे. सब लोग बिक गए हैं.

10:45 PM. 12 Sept 22 5:15 PM. 12 Sept

घी के दीये जलाने की अपील की

हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता मंजू व्यास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अदालत के फैसले से संपूर्ण देश खुश है. हिंदू भाइयों और बहनों से विनती है कि आज फैसले के जश्न में अपने घरों में घी के दीये जलायें, शंख और नगाड़े बजाने के साथ ही हर-हर महादेव के नारे भी लगाएं. वहीं अदालत का फैसला आने के बाद कचहरी परिसर में हर-हर बम-बम और हर हर महादेव का उद्घोष काफी देर तक गूंजता रहा.

10:45 PM. 12 Sept 22 5:15 PM. 12 Sept

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ने की शांति की अपील

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर संतोष कुमार मिश्रा द्वारा ज्ञानवापी मामले के निर्णय के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस व पीएसी बल के साथ नगर क्षेत्र रूट मार्च किया जा रहा है. व्यवसायी, आमजन सहित विभिन्न धर्मावलम्बियों से संवाद करते हुए बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा अराजकता फैलाने अथवा साम्प्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने का प्रयास किया जायेगा तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही करते हुए जेल भेजा जायेगा. न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण बनायें रखें. रूट मार्च के दौरान रास्ते में मिलने वाले स्कूली छात्र-छात्राओं से संवाद कर विभिन्न हेल्प लाइन नम्बर की जानकारी देते हुए सुरक्षा के प्रति किया गया जागरूक तथा उन्हे प्रोत्साहित भी किया गया. सुरक्षा के दृष्टिगत क्षेत्राधिकारी चुनार के नेतृत्व में पर्याप्त पुलिस बल के साथ जनपद मीरजापुर-वाराणसी सीमा पर सघन बार्डर चेकिंग की जा रही है. सम्पूर्ण जनपद में सम्बन्धित पुलिस उच्चाधिकारी एवं थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारीगण द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ अपने-अपने क्षेत्र में रूट मार्च करते हुए सतर्क दृष्टि रखी जा रही है.

8:13 PM. 12 Sept 22 2:43 PM. 12 Sept

ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक- वाराणसी कोर्ट

ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर आज वाराणसी जिला जज की अदालत अपना फैसला सुना दिया है. जज ने अपने फैसले में कहा है कि ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है. मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी है. ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया है. कुल मिलाकर देखा जाए तो फैसला हिंदू पक्ष के हक में आया है.

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका स्‍वीकार, कोर्ट ने कहा- मुकदमा सुनने योग्य

7:27 PM. 12 Sept 22 1:57 PM. 12 Sept

कुछ ही देर में आएगा फैसला 

ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी केस में कुछ ही देर में वाराणसी की जिला अदालत फैसला सुना सकती है, हिंदू पक्ष कोर्ट परिसर में पहुंच चुका है. केस 15वें नंबर पर लिस्टेड है.

7:09 PM. 12 Sept 22 1:39 PM. 12 Sept

संवेदनशील इलाकों में अलर्ट जारी

एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि, ज्ञानवापी मामले में फैसला आने से पहले सभी संवेदनशील इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है. पेट्रोलिंग की जा रही है, शांति सुनिश्चित की जा रही है। धार्मिक प्रमुखों ने बयान जारी कर शांति बनाए रखने की मांग की है.

मुख्य बातें

Gyanvapi Case Live Update: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई के दौरान जिला जज की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि, ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है. मामले में अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Prabhat khabar news desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >