Bareilly News: DM का फरमान, जींस-टीशर्ट पहनकर ऑफिस नहीं आएंगे कर्मचारी, अधिकारियों की छवि होती है खराब

Bareilly News: बरेली के जिलाधिकारी ने ऑफिस में कर्मचारियों और अधिकारियों के जींस और टी-शर्ट पहनकर आने पर रोक लगा दी गई है. इसके बाद अब बरेली कलेक्ट्रेट में अधिकारी फॉर्मल ड्रेस पहनकर आ रहे हैं.

Bareilly News: महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार ने पिछले दिनों अफसरों और कर्मचारियों को जींस टी- शर्ट पहनने पर रोक लगाई थी. अधिकारी और कर्मचारियों के जैसे दिखने के लिए फॉर्मल ड्रेस पहनने की अधिसूचना जारी की थी. मगर, अब यह आदेश बरेली के डीएम ऑफिस ने भी जारी किया है. ऑफिस में कर्मचारियों और अधिकारियों को जींस और टी-शर्ट पहनकर आने पर रोक लगा दी गई है.

डीएम शिवकांत द्विवेदी ने ऑफिस में अन्य सभी कैजुअल ड्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसके बाद अब बरेली कलेक्ट्रेट में फॉर्मल ड्रेस पहनकर आ रहे हैं. मगर, आदेश का असर जिले की तहसील में दिखाई नहीं पड़ा रहा है. आदेश में कहा गया है कि, ‘यह देखा गया है कि कई अधिकारी/कर्मचारी (मुख्य रूप से संविदा कर्मचारी और सरकारी काम में लगे सलाहकार) उपयुक्त ड्रेस नहीं पहनते. इसलिए, लोगों के बीच सरकारी कर्मचारियों की छवि खराब हो जाती है.

इसीलिए डीएम शिवकांत द्विवेदी ने आदेश जारी कर कहा है कि,सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को फॉर्मल ड्रेस पहननी चाहिए. जिससे वह अधिकारी की तरह दिखें. जिन लोगों को कैजुअल ड्रेस पहनना है, वे ऑफिस के बाहर पहन सकते हैं. मगर, ऑफिस में नहीं. इसके साथ ही अगर कोई कर्मचारी इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. शासन की ओर से पहले ही कार्यालयों में जींस टी-शर्ट पहनना मना था.

अब बरेली जिला प्रशासन ने इसे कड़ाई से लागू करने को आदेश दिए है. इस आदेश को कार्यालय के कर्मचारी सकारात्मक तौर पर ले रहे हैं, ऑफिस टाइम में सभी फॉर्मल ड्रेस ही पहनकर आ रहे हैं. मगर, तहसीलों में अमल नहीं हो रहा है. इनके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है. इससे पहले वर्ष 2021 में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल ने भी सभी अधिकारियों के लिए कार्यालय में औपचारिक पोशाक में आना अनिवार्य कर दिया था. सीबीआई निदेशक ने पिछले साल घोषणा की थी की “कार्यालय में किसी भी जींस, टी-शर्ट, खेल के जूते, चप्पल और आकस्मिक पोशाक की अनुमति नहीं है.

रिपोर्ट: मुहम्मद साजिद

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By Prabhat Khabar News Desk

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