लखीमपुर खीरी हिंसा की सुनवाई में इलाहाबाद HC ने 15 जुलाई तक फैसला रखा सुरक्षित, आशीष मिश्र को करारा झटका

कोर्ट ने 15 जुलाई तक अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया है. जानकारी के मुताबिक, हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायाधीश कृष्ण पहल ने लखीमपुर खीरी के तिकुनिया क्षेत्र में हुई किसान विरोधी हिंसा की सुनवाई आशीष मिश्र, राज्य सरकार और पीड़ित पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित कर लिया.

By Prabhat Khabar News Desk | July 26, 2022 3:26 PM

Lakhimpur Kheri Violence: लखीमपुर खीरी हिंसा में मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को कोर्ट से निराशा हाथ आई है. जनपद के तिकुनिया हिंसा में आशीष मिश्र की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है. जमानत याचिका खारिज होने के बाद मुख्य आरोपी के पक्ष के लोगों में निराशा छा गई. इसके साथ ही कोर्ट ने 15 जुलाई तक के लिये अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया है. जानकारी के मुताबिक, हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायाधीश कृष्ण पहल ने लखीमपुर खीरी के तिकुनिया क्षेत्र में हुई किसान विरोधी हिंसा की सुनवाई आशीष मिश्र, राज्य सरकार और पीड़ित पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनने के बाद अपने आदेश को सुरक्षित कर लिया है.