भुवनेश्वर: ओडिशा विधानसभा के 22 सितंबर से 3 अक्तूबर 2026 तक प्रस्तावित 17वीं विधानसभा के सातवें सत्र को लेकर भुवनेश्वर-कटक पुलिस आयुक्तालय ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विधानसभा के आसपास कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंध और रूट डायवर्जन लागू रहेगा.
पुलिस आयुक्तालय की ओर से ओडिशा अर्बन पुलिस एक्ट, 2003 की धारा 28 के तहत सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है. इसके अनुसार विधानसभा की कार्यवाही वाले सभी दिनों में निर्धारित मार्गों पर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया जायेगा. लोगों से अपील की गयी है कि वे यात्रा के दौरान वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें.
इन रास्तों पर बदलेगा ट्रैफिक रूट
हाउसिंग बोर्ड चौक से रवींद्र मंडप की ओर जाने वाले वाहनों को केसरी टॉकीज चौक से डायवर्ट किया जायेगा. एजी चौक से पीएमजी की ओर जाने वाले वाहनों को जयदेव भवन से दाहिनी ओर मोड़कर आइजी पार्क रोड के रास्ते भेजा जायेगा.
मास्टर कैंटीन से पीएमजी की ओर जाने वाले सभी वाहनों को लोअर पीएमजी के पास उपलब्ध वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया जायेगा. वहीं, 120 इन्फैंट्री बटालियन चौक से रवींद्र मंडप की ओर जाने वाले वाहनों को आगे जाने की अनुमति नहीं होगी. इन वाहनों को पावर हाउस चौक की ओर भेजा जायेगा.
इसी तरह लोक भवन चौक से एमएलए कॉलोनी और रवींद्र मंडप की ओर जाने वाले वाहनों को 120 बटालियन चौक से शास्त्री नगर चौक की ओर डायवर्ट किया जायेगा.
आपातकालीन वाहनों को मिलेगी छूट
पुलिस के अनुसार, ट्रैफिक प्रतिबंध पुलिस, दमकल और एंबुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों पर लागू नहीं होंगे. विधानसभा, लोक सेवा भवन और आसपास के अन्य सरकारी कार्यालयों में प्रवेश के लिए अधिकृत वाहनों को भी इन प्रतिबंधों से छूट दी गयी है.
यह ट्रैफिक व्यवस्था विधानसभा की कार्यवाही वाले सभी दिनों में लागू रहेगी. पुलिस आयुक्तालय ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले रूट की जानकारी रखें और डायवर्ट किये गये मार्गों का इस्तेमाल करें, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारु बनी रहे.
