Lockdown In Maharashtra: महाराष्ट्र में लगा वीकेंड लॉकडाउन, सीएम उद्धव ने फडणवीस और राज ठाकरे से की बात

मुंबई : महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोनावायरस संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown) की घोषणा की. साथ ही राज्य में नाइट कर्फ्यू (Night curfew) भी लगाया गया है. नाइट कर्फ्यू की अवधि रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक होगी. यह व्यवस्था 30 अप्रैल तक लागू रहेगी. हालांकि स्थिति की लगातार समीक्षा की जायेगी और वीकेंड लॉकडाउन को सम्पूर्ण लॉकडाउन में भी बदला जा सकता है. मुख्यमंत्री ने आज राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक भी की.

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 4, 2021 7:27 PM
  • महाराष्ट्र के कोरोना संक्रमण रोकने ने लिए 30 अप्रैल तक लगा वीकेंड लॉकडाउन.

  • रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक राज्य भर में लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू.

  • धार्मिक स्थलों पर कड़े प्रतिबंध, मॉल और थिएटर पूरी तरह बंद.

मुंबई : महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोनावायरस संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown) की घोषणा की. साथ ही राज्य में नाइट कर्फ्यू (Night curfew) भी लगाया गया है. नाइट कर्फ्यू की अवधि रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक होगी. यह व्यवस्था 30 अप्रैल तक लागू रहेगी. हालांकि स्थिति की लगातार समीक्षा की जायेगी और वीकेंड लॉकडाउन को सम्पूर्ण लॉकडाउन में भी बदला जा सकता है. मुख्यमंत्री ने आज राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक भी की.

बैठक में राज्य में कड़े प्रतिबंध लगाने की योजना पर बात हुई. जल्द ही राज्य सरकार दिशा-निर्देश जारी करेगी. वहीं, मुख्यमंत्री ठाकरे ने मनसे चीफ राज ठाकरे और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की. उद्धव ने दोनों से कहा कि कोरोना की भयावह स्थिति से निपटने के लिए राज्य में कड़े प्रतिबंध लगाने होंगे. उन्होंने दोनों नेताओं से सहयोग करने की बात कही. दोनों नेताओं ने सहयोग का भरोसा दिया है.

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री एवं राकांपा नेता नवाब मलिक ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवादददाताओं को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सप्ताहांत के लॉकडाउन के अलावा सोमवार रात आठ बजे से कड़ी पाबंदियां भी लगाई जायेंगी. उन्होंने कहा कि रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा और सप्ताह के सभी दिनों में दिन के वक्त धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की जाएगी. मलिक ने कहा कि सप्ताहांत के लॉकडाउन के अलावा, कल रात आठ बजे से कड़ी पाबंदियां लगाई जायेंगी, जिनके तहत शॉपिंग मॉल, बार, रेस्तरां, छोटी दुकानें केवल सामान पैक करा कर ले जाने के लिए और पार्सल के लिए खुली रहेंगी.

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उन्होंने कहा कि सरकारी दफ्तरों को क्षमता से 50 प्रतिशत से ही काम करने की इजाजत होगी. उद्योग और उत्पादन क्षेत्र, सब्जी बाजार मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुसार ही संचालित होंगे. उन्होंने कहा कि साथ ही निर्माण स्थलों पर काम तभी चलेगा, अगर उनमें कामगारों के रहने की सुविधा होगी. मंत्री ने बताया कि सिनेमाघर, नाटक थिएटर बंद रहेंगे, फिल्मों और टेलीविजन की शूटिंग भीड़-भाड़ नहीं होने की सूरत में जारी रह सकती हैं.

मलिक ने बताया कि पार्क और खेलकूद के स्थान बंद रहेंगे. धार्मिक स्थलों को भी एसओपी का पालन करना होगा, सार्वजनिक परिवहन सेवा जारी रहेगी. मुंबई शहर के संरक्षण मंत्री असलम शेख ने संवाददाताओं को बताया कि कार्यालयों को ‘घर से काम’ (वर्क फ्रॉम होम) के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा, हालांकि इनमें बीमा, मेडिक्लेम, बिजली विभाग और नगर निगम के कार्यालय शामिल नहीं है. उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं को रात्रिकालीन कर्फ्यू में छूट दी गयी है.

बढ़ायी जायेगी बिस्तरों की संख्या

मुंबई नगर निकाय ने रविवार को कहा कि उसने शहर में संक्रमित मरीजों का इलाज करने वाले चिकित्सा केंद्रों में और अधिक बिस्तरों की व्यवस्था करने का फैसला किया है. शहर में शनिवार को कोरोना वायरस के 9,108 नये मामले सामने आए, जो एक दिन में आए संक्रमण के सबसे अधिक मामले हैं. महानगरपालिका आयुक्त आई एस चहल ने एक बयान में कहा कि हमने वृहन्मुंबई महानगरपालिका (एमसीजीएम) के तहत आने वाले कोविड-19 स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों और कोविड-19 अस्पतालों में पिछले सात दिन में अतिरिक्त 3,000 बिस्तरों की व्यवस्था की है.

Posted By: Amlesh Nandan.

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