महाराष्ट्र सरकार को झटका: सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया 12 ‍BJP विधायकों का निलंबन, बताया- असंवैधानिक

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के 12 बीजेपी विधायकों का निलंबन रद्द कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये असंवैधानिक है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, विधायकों को एक सत्र से ज्यादा निलंबित करना सदन के अधिकार में नहीं और ऐसा करना असंवैधानिक भी है.

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा से 12 भाजपा विधायकों के निलंबन को रद्द कर दिया है. अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये असंवैधानिक है. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों के एक साल के निलंबन को रद्द कर दिया. बता दें, पीठासीन अधिकारी के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार के आरोप में विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया था.

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विधायकों को एक सत्र से ज्यादा निलंबित करना सदन के अधिकार में नहीं और ऐसा करना असंवैधानिक भी है. कोर्ट ने कहा कि निलंबन 1 सत्र के लिए ही मान्य हो सकता है.

Posted by: Pritish Sahay

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar digital desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >