OBC आरक्षण के बिना हमें चुनाव मंजूर नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देवेंद्र फडणवीस का उद्धव सरकार पर निशाना

OBC Reservation को लेकर SC के आदेश पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आज राज्य सरकार की ओर से पहले कहा गया कि हम 6 महीने में इंपीरिकल डेटा तैयार करेंगे. फिर कहा गया 3 महीने में तैयार करेंगे. फिर 2 साल आपने क्यों नहीं किया.

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 15, 2021 6:33 PM

OBC Reservation ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को उद्धव सरकार पर निशाना साधा है. बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आज राज्य सरकार की ओर से पहले कहा गया कि हम 6 महीने में इंपीरिकल डेटा तैयार करेंगे. उसके बाद कहा गया कि 3 महीने में तैयार करेंगे. फिर 2 साल आपने क्यों नहीं किया? अगर पहले कर लेते तो आज ये परिस्थिति नहीं आती.

भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अब हमारी मांग है कि तीन महीने में इसे पूरा करिए और उसे नोटिफाई करके ओबीसी आरक्षण के साथ ही आगे के चुनाव कराए. महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के हम आगे के चुनाव मंजूर नहीं करेंगे. बता दें कि महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है.

बताया जा रहा है कि अब महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेगा. ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें सामान्य सीटों में तब्दील कर दी गई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण की अधिसूचना रद्द कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिना जरूरी आंकड़े जुटाए आरक्षण दिया गया. इन सीटों को भी सामान्य सीट मानते हुए चुनाव करवाया जाए. वहीं, कोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग तुरंत एक अधिसूचना जारी करे कि ओबीसी आरक्षण सीटों को सामान्य सीट माना जाएगा.

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