पन्ना कलेक्टर के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट, हाईकोर्ट के नोटिस का नहीं दिया जवाब; SP को 30 सितंबर को पेश होने के निर्देश

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सेवा नियमितीकरण मामले में आदेश की अवहेलना पर पन्ना कलेक्टर उषा परमार के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. एसपी को अगली सुनवाई पर पेशी सुनिश्चित करने के निर्देश.

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने अदालत के आदेशों की अवहेलना और नोटिस का जवाब न देने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने पन्ना जिले की कलेक्टर उषा परमार के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर प्रशासनिक हलके में हड़कंप मचा दिया है.

एसपी को मिली वारंट की तामील कराने की जिम्मेदारी

न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकलपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पन्ना के पुलिस अधीक्षक (SP) को इस वारंट की तामील कराने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने एसपी को आदेशित किया है कि वे 30 सितंबर 2026 को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान पन्ना कलेक्टर की व्यक्तिगत उपस्थिति न्यायालय के समक्ष सुनिश्चित कराएं.

क्या है सेवा नियमितीकरण का पूरा मामला?

यह पूरा विवाद पन्ना कलेक्ट्रेट की सेवानिवृत्त सेक्शन ऑफिसर जाविन आरा रिजवी की ओर से दायर अवमानना याचिका से जुड़ा है. याचिकाकर्ता ने अपनी सेवा के नियमितीकरण (स्थाई कर्मी का दर्जा) को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया था. इस पर 13 अगस्त 2025 को हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए पन्ना कलेक्टर को निर्देश दिया था कि वे 90 दिनों के भीतर आवेदिका के अभ्यावेदन पर निर्णय लें. दरअसल, जाविन आरा रिजवी का सेवा नियमितीकरण का मामला कलेक्टर के उस गैर-अनुपालन से जुड़ा है, जो हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी के कारण अवमानना का कारण बना.

नोटिस के बावजूद नहीं पेश की गई अनुपालन रिपोर्ट

तय सीमा में आदेश का पालन न होने पर याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की थी. कोर्ट ने पाया कि 4 दिसंबर 2025 को नोटिस जारी होने के बाद भी न तो कलेक्टर की ओर से वकील के जरिए कोई पक्ष रखा गया और न ही अदालत में परिपालन रिपोर्ट पेश की गई. यद्यपि कलेक्ट्रेट कार्यालय से नोटिस मिलने की सूचना भेजी गई थी, लेकिन इसके बाद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. इसी उपेक्षा के चलते हाईकोर्ट ने कठोर कदम उठाने का फैसला लिया.

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By सत्येन्द्र गिरि

सत्येन्द्र गिरि प्रभात खबर डिजिटल में कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हैं. यहां वे मुख्य रूप से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विषयों से जुड़ी खबरों का लेखन करते हैं. सरल, तथ्यात्मक और पाठक-केंद्रित लेखन उनकी प्रमुख पहचान है. उन्होंने एशिया के प्रतिष्ठित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन मास कम्युनिकेशन (बैच 2023–25) की डिग्री प्राप्त की है.

पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान उन्होंने समाचार लेखन, डिजिटल मीडिया, रिपोर्टिंग और समसामयिक विषयों की गहन समझ विकसित की. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके पास एक वर्ष का पेशेवर अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला के गोरखपुर एडिशन से की, जहां समाचार लेखन और रिपोर्टिंग की बारीकियों को नजदीक से सीखने और समझने का अवसर मिला. इसके बाद उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता में कदम रखते हुए प्रभात खबर डिजिटल से जुड़कर देश-विदेश की महत्वपूर्ण खबरों को पाठकों तक पहुंचाने का कार्य शुरू किया.

सत्येन्द्र की विशेष रुचि इतिहास, अंतरराष्ट्रीय संबंध, राजनीति, कूटनीति और समसामयिक घटनाक्रम से जुड़े विषयों में है. वे जटिल और गंभीर मुद्दों को भी सरल, संतुलित और विश्वसनीय तरीके से प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं. राष्ट्रीय और वैश्विक घटनाओं पर उनकी गहरी नजर रहती है तथा वे तथ्यपरक और निष्पक्ष पत्रकारिता को अपनी कार्यशैली का आधार मानते हैं. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले के निवासी हैं.

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