भोपाल : मेरे पति बेंगलुरू में रहते हैं, उन्होंने मुझे फोन पर 31 जुलाई को ट्रिपल तलाक दे दिया. जब मैंने बेंगलुरू पुलिस से इस संबंध में मदद मांगी तो उन्होंने कोई मदद नहीं की और बल्कि एक केस में मुझपर आरोप लगाये. यह कहना है भोपाल की रहने वाली अलवीना इमाम कुरैशी का. अपनी शिकायत लेकर अलवीना आज मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलीं.
अलवीना ने शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के दौरान बताया कि वह उसके पति और बच्चे सिंगापुर में रहते हैं. वे भारत के ओवरसीज सिटीजन हैं. महिला ने शिवराज सिंह चौहान से कहा कि उन्हें डर है कि उनके पति उन्हें छोड़कर बच्चों के साथ विदेश चले जायेंगे. मुख्यमंत्री ने अलवीना को आश्वत किया कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा.
अलवीना से मुलाकात के बाद शिवराज सिंह ने कहा कि मैंने डीजीपी से बात की है और उन्हें यह निर्देश दिया है कि वे बेंगलुरू पुलिस से बात करें और इस मामले में जो भी आवश्यक कार्रवाई हो वह करें.
गौरतलब है कि ‘ट्रिपल तलाक’ अब देश में कानूनी रूप से अवैध है और इसके खिलाफ सजा का प्रावधान है. कोई भी इंसान अपनी पत्नी को एक बार में तीन तलाक बोलकर उसे तलाक नहीं दे सकता है. इस संबंध में 2019 में कानून बना है. यह कानून देश में 19 सितंबर से लागू हुआ है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ‘ट्रिपल तलाक’ असंवैधानिक बताया था.
Posted By : Rajneesh Anand
