मध्यप्रदेश में आज से 50 फीसदी यात्री क्षमता के साथ शुरू होगा बसों का संचालन, ऑपरेटरों ने कहा, होगा नुकसान

कोरोना वायरस (coronavirus in Madhyapradesh) के संक्रमण को रोकने के लिए लागू किये गये लॉकडाउन (Lockdown) के बाद आज से मध्यप्रदेश के भोपाल, (Bhopal) इंदौर ((Indore) और उज्जैन (Ujjain) संभाग के सभी जिलों में यात्री बसों (Passangers bus) का संचालन शुरू हो जायेगा. अनलॉक (Unlock) के नये नियमों के मुताबिक राज्य के भीतर यात्री बसें अब 50 फीसदी यात्री क्षमता के साथ बस सेवा का संचालन कर सकती है. फिलहाल आम जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए यह व्यवस्था 30 जून तक के लिए की गई है. इसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ चर्चा के राज्य सरकार दूसरे जिलों में बस संचालन करने का निर्णय लेगी. फिलहाल अंतरराज्यीय बस सेवाएं शुरू करने को लेकर कोई फैसला नहीं आया है. फैसला आने तक अंतरराज्यीय बसें नहीं चलेंगी.

भोपाल: कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू किये गये लॉकडाउन के बाद आज से मध्यप्रदेश के भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग के सभी जिलों में यात्री बसों का संचालन शुरू हो जायेगा. अनलॉक के नये नियमों के मुताबिक राज्य के भीतर यात्री बसें अब 50 फीसदी यात्री क्षमता के साथ बस सेवा का संचालन कर सकती है. फिलहाल आम जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए यह व्यवस्था 30 जून तक के लिए की गई है. इसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ चर्चा के बाद राज्य सरकार दूसरे जिलों में बस संचालन करने का निर्णय लेगी. फिलहाल अंतरराज्यीय बस सेवाएं शुरू करने को लेकर कोई फैसला नहीं आया है. फैसला आने तक अंतरराज्यीय बसें नहीं चलेंगी.

भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग के सभी जिलों में 50 फीसदी यात्री क्षमता के साथ 30 जून तक यात्री बसों का संचालन होगा. बाकि जिलों में बस सेवा सामान्य रहेगी. स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान अभी बंद रहेंगे. रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक सभी तरह की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी. हालांकि इस दौरान अतिआवश्यक सेवाओं के लिए छूट बरकरार रहेगी. उधर, निजी बस संचालक लॉकडाउन अवधि में बसों का संचालन नहीं होने के कारण टैक्स माफ करने की मांग कर रहे हैं. इसको लेकर प्रदेश के विभिन्न बस संचालक संगठनों ने बसों का संचालन फिलहाल नहीं करने का फैसला किया है. ऑपरेटरों ने सरकार को स्प्ष्ट कर दिया है कि आधी क्षमता के साथ बसे चलाने से उन्हें नुकसान होगा. पिछले दिनों इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर कर माफ करने की मांग की थी. इस मामले में अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है.

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मध्यप्रदेश गृह विभाग के प्रमुख सचिव ने आदेश दिया है कि भोपाल नगर निगम क्षेत्र में सभी प्रकार की दुकानें सप्ताह में पांच दिन खुली रहेंगी. इसे लेकर जिला कलेक्टर को दिशा निर्देश जारी किये गये हैं. इसके तहत कलेक्टरों को यह अधिकार दिया गया है कि वे इंदौर और उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में जिला आपदा प्रबंधन समूह से बैठक करने के बाद दुकानें खोलने को लेकर अपना फैसला ले सकते हैं. नगर निगम क्षेत्र के बाहर आने वाली दुकानें हालात सामान्य होने पर खुली रहेंगी.

Posted By: Pawan Singh

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