महेंद्र पुरती के हत्यारे मुंडा तियु को उम्रकैद

इस संबंध में मृतक की पत्नी के बयान पर दर्ज हुआ था मामला चाईबासा : महेंद्र पुरती हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रमाकांत मिश्रा की अदालत ने गुरुवार को आरोपी मुंडा तियु उर्फ कैरा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. इस संबंध में […]

By Prabhat Khabar Print Desk | May 26, 2017 5:35 AM

इस संबंध में मृतक की पत्नी के बयान पर दर्ज हुआ था मामला

चाईबासा : महेंद्र पुरती हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रमाकांत मिश्रा की अदालत ने गुरुवार को आरोपी मुंडा तियु उर्फ कैरा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. इस संबंध में तांतनगर ओपी अंतर्गत बाटीगुटू निवासी महेंद्र पुरती की पत्नी तुलसी के बयान पर सात नवंबर 2016 को थाने में मामला दर्ज हुआ था. मामले के अनुसार छह नवंबर की रात महेंद्र और उसका बेटा भेजन करने के बाद नये घर में सोने जा रहे थे.
रास्ते में मुंडा तियु ने पुरानी रंजिश को लेकर महेंद्र पर लाठी-डंडा से हमला कर दिया. इसके बाद तेज हथियार से गंभीर रूप से घायल कर दिया. जानकारी मिलते ही पत्नी तुलसी पुरकी पहुंची. महेंद्र ने पत्नी को बताया कि गांव के मुंडा उर्फ कैरा तियु ने तेज हथियार से हमला किया है. इसके वह बेहोश हो गया. महेंद्र को सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गयी.

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