नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 15 वर्ष की जेल की सजा

चाईबासा : आधार कार्ड बनवाने जा रही नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को आरोपी संजय जोंको को दोषी करार दिया. कोर्ट ने आरोपी को 15 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. इस संबंध में कराइकेला थानांतर्गत […]

By Prabhat Khabar Print Desk | May 26, 2017 5:34 AM

चाईबासा : आधार कार्ड बनवाने जा रही नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को आरोपी संजय जोंको को दोषी करार दिया. कोर्ट ने आरोपी को 15 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. इस संबंध में कराइकेला थानांतर्गत कुरजुली की पीड़िता के बयान पर छह दिसंबर 2013 को थाने में मामला दर्ज कराया गया था. पीड़िता ने बताया कि वह अपने मामा के घर ईचाकुटी गयी थी.

वहां से 29 नवंबर 2013 को अपनी सहेली के साथ प्राथमिक विद्यालय ईचाकुटी आधार कार्ड बनवाने गयी. वहां से शाम लगभग पांच बजे अकेली मामा का घर ईचाकुटी लौट रही थी. रास्ते में आरोपी ईचाकुटी निवासी संजय जोंको जबरन साइकिल के आगे में बैठाकर नोगोड़दा जंगल की ओर ले गया. वहां उसके साथ छह दिन तक लगातार बलात्कार किया. छह दिसंबर को नाबालिग को धमका कर घर के समीप छोड़ कर आरोपी भाग गया. इसके बाद वह अपने मामा घर आयी और घटना की जानकारी दी

Next Article

Exit mobile version