चाईबासा : घर में अवैध रुप से देशी पिस्तौल व दस जिंदा गोली रखने के आरोपी मानिक चंद्र निषाद को जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने सात साल के कैद की सजा सुनायी है. आरोपी पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जिसे नहीं देने पर आरोपी को अतिरिक्त तीन माह की सजा भुगतनी होगी.
आर्म्स एक्ट में 7 साल की जेल
चाईबासा : घर में अवैध रुप से देशी पिस्तौल व दस जिंदा गोली रखने के आरोपी मानिक चंद्र निषाद को जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने सात साल के कैद की सजा सुनायी है. आरोपी पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जिसे नहीं देने पर आरोपी को अतिरिक्त तीन माह की सजा भुगतनी […]
