पिस्तौल का भय दिखाकर की थी लूटपाट
29 दिसंबर 2013 को मझगांव थाने में मामला दर्ज किया गया था
चाईबासा : लूट मामले में एसीजेएम राजेंद्र कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी राजेश कुदादा को पांच साल कैद की सजा सुनायी है. साथ ही आरोपी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. आलेख राउत के बयान पर मझगांव थाने में 29 दिसंबर 2013 को केस दर्ज कराया गया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार वह अपने साथी दुर्योधन व विमल के साथ अाम्रपदा बाजार गया था. जहां से वे एक बाइक पर चाईबासा के डोंकासाई लौट रहे थे.
उनकी बाइक जैसे ही जानुपी चौक पहुंची, इसी दौरान बाइक सवार तीन लोगों ने धक्का मारकर उन्हें गिरा दिया. इसके बाद पिस्तौल का भय दिखाकर 60 हजार रुपये व दुर्योधन से 2.20 लाख रुपये लूट लिये. इस मामले में पुलिस ने राजेश कुदादा व विश्वमित्र तांती को गिरफ्तार किया था. हालांकि इस मामले में सुनवाई के बाद राजेश कुदादा को दोषी पाते हुए कोर्ट ने यह सजा सुनायी है.
