फुटबाल मैच में जीत-हार को लेकर लगी थी शर्त
चाईबासा : शर्त में हारे 10 रुपये के लिए हत्या मामले में चाईबासा कोर्ट के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी सूरज बहादुर थापा को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनायी. वहीं 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया. इस संबंध में जामदा बस्ती की आदिवासी टोला निवासी उषा कारवा ने बड़ाजामदा थाने में 28 जुलाई 2011 को मामला दर्ज कराया था. उसने बताया था कि घटना वाले दिन 25 जुलाई को उसका पति जामदा सरकारी अस्पताल के बगल मैदान में फुटबॉल खेल देखने गये थे. यहां जीत-हार को लेकर उसकी सूरज थापा से 10 रुपये की शर्त लगी.
उसका पति शर्त जीत गया. शर्त की राशि मांगने पर दोनों में मारपीट हो गयी. सूरज ने उसके पति की जमकर पिटाई कर दी. जानकारी होने पर वह घटनास्थल पहुंची. अपने पति को घर लायी. उसका इलाज निजी अस्पताल में कराया गया. तबीयत अधिक खराब होने पर उसे पहले बड़ाजामदा अस्पताल और बाद में नोवामुंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया. यहां इलाज के दौरान 28 जुलाई की सुबह उसकी मौत हो गयी.
