चाईबासा : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी लाली उर्फ जनार्धन अल्डा को जिला व अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विजय शंकर शुक्ल की अदालत ने दस साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा.
मंझारी के कुम्बरमटोली निवासी पीड़िता ने घटना के संबंध में 3.7.2006 को मंझारी थाने में शिकायत दर्ज करायी थी. जिसमें उसने बताया था कि 1.7.2006 की रात नौ बजे वह पड़ोस की एक युवती के साथ छऊ नृत्य देखने कायाबास मैदान गयी हुई थी. रात तीन बजे आरोपी ने पहले उसके साथ छेड़छाड़ की थी. इस दौरान निर्मल हेंब्रम नामक युवक ने आरोपी को डाट कर वहां से भगा दिया था.
कुछ देर बाद वह लघुशंका के लिये निकली तो पहले से अपने मित्र दिनेश अल्डा के साथ घात लगाये बैठे लाली उसका मुंह बंद कर खेत में ले गया था. जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया था. सुबह बेहोशी की अवस्था में वह घरवालों को खेत में मिली थी.
