चाईबासा : सुबह फूल तोड़ने निकली मासूम के साथ खलियान में दुष्कर्म की कोशिश किये जाने के मामले में आरोपी 70 वर्षीय शिवचरण आल्डा द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर न्यायाधीश राजनंदन राय के न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया है.
घटना के संबंध में पीड़ित की मां की शिकायत पर 22 अगस्त 2014 को मुफ्फसिल पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज करायी गयी थी. जिसमें बताया गया था कि उसकी बेटी 15 अप्रैल की सुबह सात बजे फूल तोड़ने खलियान गयी हुई थी. जहां पहले से बैठे तुइबीर निवासी शिवचरण आल्डा ने उसे पकड़ लिया था.
जमीन पर पटक कर वह मासूम के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने लगा. शोर मचा कर मासूम उसके चंगुल से निकल भागी थी. घर पहुंच कर परिवार वालों को सारी दास्तान सुनाने पर मामले का फैसला पंचायत में करने का निर्णय लिया गया था. लेकिन कोई सहमति नहीं बनने पर 22 अगस्त को आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करायी गयी थी.
