दुष्कर्म के आरोपी पुलिसकर्मी की जमानत अर्जी खारिज

चाईबासा : सरायकेला-खरसावां जिले में तैनात पुलिसकर्मी महावीर गागराई की जमानत अर्जी प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने खारिज कर दी है.जवान पर चाईबासा के बड़ागुंटिया में रहने वाली युवती को घर छोड़ने के बहाने के ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप है. शहर का बहुचर्चित मामला वर्तमान में चाईबासा […]

चाईबासा : सरायकेला-खरसावां जिले में तैनात पुलिसकर्मी महावीर गागराई की जमानत अर्जी प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने खारिज कर दी है.जवान पर चाईबासा के बड़ागुंटिया में रहने वाली युवती को घर छोड़ने के बहाने के ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप है.
शहर का बहुचर्चित मामला वर्तमान में चाईबासा के सीजेएम न्यायालय में विचाराधीन है. आरोपी के खिलाफ मुफ्फसिल थाने में पीड़िता ने 4.6.2014 को मामला दर्ज कराया गया था.
पुलिसकर्मी के साथ युवती की फोन पर पहचान हुई थी. 9 फरवरी 2014 को चाईबासा बस स्टैंड से जवान युवती को बाइक पर लेकर बड़ागुंटिया उसके घर छोड़ने आ रहा था. रास्ते में उसने उसके साथ दुष्कर्म किया तथा उसके ईल फोटे खींच लिये. फोटो को दिखाकर उसने उसके साथ 12 फरवरी व 26 मार्च को भी दुष्कर्म किया.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >