चक्रधरपुर : 26 मई को नगर निकाय चुनाव का मतदान होना है. राज्य के जिन शहरों में मतदान होगा, वहां 26 मई को अवकाश घोषित कर दिया गया है. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अवर सचिव राहुल कुमार ने अधिसूचना जारी कर अवकाश घोषित की है.
इसके तहत किसी भी कारोबार, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी भी अन्य प्रतिष्ठान में सेवा प्रदान कर रहे कर्मी को मतदान के लिए अवकाश दिया जायेगा. अवकाश के बदले में किसी भी तरह की राशि की कटौती नहीं की जायेगी. मजदूरी का पूरा भुगतान किया जाना है.
यदि कोई नियोक्ता मजदूरों या कर्मियों को अवकाश नहीं देता है या फिर उसकी मजदूरी काटता है तो उस पर पांच सौ रुपये तक जुर्माना होगा. नगर निकाय चुनाव को लेकर 26 मई को सभी दुकानें व प्रतिष्ठानें और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे.
यदि कोई श्रमिक मतदान देना चाहते हैं, लेकिन उनकी सेवा शहर से बाहर कहीं और है तो ऐसी स्थिति में भी उसे कंपनी, प्रतिष्ठान या कार्यालय द्वारा अवकाश दिया जायेगा. उसे किसी भी हालत में मतदान से नहीं रोका जायेगा. मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिये जाने का आदेश है.
