घटना से एक वर्ष पहले हुआ था प्रेम विवाह
मृतका के पिता के बयान पर दर्ज हुआ था मामला
चाईबासा : दहेज के लिए पत्नी की गला दबाकर हत्या के आरोपी पति प्रकाश चंद्र महतो को प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश मनोरंजन कवि की अदालत ने दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया. आरोपी खरसावां थाना क्षेत्र के नयाडीह का रहनेवाला है. वर्तमान में बड़ीबाजार चाईबासा में किराये के मकान में रहता था.
सरायकेला-खरसावां जिले के आमदा ओपी अंतर्गत बड़ा आमदा निवासी यादव महतो के बयान पर 22 मई 2016 को सदर थाना चाईबासा में मामला दर्ज हुआ था. इसमें बताया गया कि उनकी बेटी पुष्पा महतो ने अपनी मर्जी से प्रकाश चंद्र महतो के साथ प्रेम विवाह किया. दोनों पति-पत्नी बाहर में रहने लगे. विवाह के कुछ दिन बाद प्रकाश चंद्र महतो ने दहेज के रूप में तीन लाख रुपये की मांग की.
इसके लिए बेटी को प्रताड़ित करता था. आरोपी अपनी पत्नी को किसी से फोन पर बात नहीं करने देता था. शादी के बाद पत्नी को मायके नहीं आने देता था. बेटी ने किसी तरह अपनी मां को गर्भपात की बात बतायी गयी थी. 22 मई 16 की सुबह बेटी की गला दबाकर हत्या की गयी. 22 मई 16 को सदर थाना से दूरभाष पर सूचना मिली कि बेटी पुष्पा महतो की मृत्यु हो गयी है. वे अपने सगे-संबंधियों के साथ सदर अस्पताल पहुंचे, तो बेटी को स्ट्रेचर पर मृत पाया.
