चाईबासा : जमशेदपुर में घर बनाने के लिए अपने हिस्से की जमीन नहीं देने पर पिता की गोली मारकर हत्या करने के मामले में द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्र की अदालत ने आरोपी समरेश जायसवाल उर्फ संजू को दोषी करार देते हुए उम्रकैद तथा 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. अभियुक्त समरेश जायसवाल चक्रधरपुर के बंगलाटांड़ वार्ड नं-18 का रहनेवाला है. मृतक दिलीप जायसवाल के दूसरे बेटे सौरभ जायसवाल के बयान पर 7 अप्रैल 2017 को थाना में मामला दर्ज हुआ था.
दर्ज मामले के अनुसार उसके छोटे भाई समरेश जायसवाल ने टाटा में घर बनाने के लिए पिता दिलीप से पैसा मांग रहा था. पिताजी के पैसे देने से इनकार करने से वह कुछ दिनों से नाराज चल रहा था. 7 अप्रैल की रात वह घर की बलकनी में चुपचाप बैठा था. रात लगभग दस बजे दिलीप जायसवाल ने कार से घर लौटकर गेट पर हॉर्न बजाया. हॉर्न सुनकर समरेश ने गेट के पास पहुंच पिता की कार में ही गोली मारकर हत्या कर दी.
