आरवीएनएल एजेंसी दोषी करार, होगी कार्रवाई

मनोहरपुर के प्लेटफॉर्म से बोगी टकराने का मामला दोषी एजेंसी पर फिलहाल प्लेटफॉर्म के मानकों के अनुरूप कार्य करने का आदेश चक्रधरपुर : मनोहरपुर स्टेशन में हुई दक्षिण बिहार ट्रेन के बोगी टकराने की घटना की जांच रिपोर्ट में रेल विकास निगम लि. एजेंसी को दोषी करार दिया गया है. एजेंसी द्वारा प्लेटफॉर्म के निर्माण […]

मनोहरपुर के प्लेटफॉर्म से बोगी टकराने का मामला

दोषी एजेंसी पर फिलहाल प्लेटफॉर्म के मानकों के अनुरूप कार्य करने का आदेश
चक्रधरपुर : मनोहरपुर स्टेशन में हुई दक्षिण बिहार ट्रेन के बोगी टकराने की घटना की जांच रिपोर्ट में रेल विकास निगम लि. एजेंसी को दोषी करार दिया गया है. एजेंसी द्वारा प्लेटफॉर्म के निर्माण व विकास कार्य के दौरान मानकों को पूरा नहीं किया गया था. जांच में प्लेटफॉर्म और ट्रैक की दूरी और पटरी से प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कम मिली. इस वजह से ट्रेन का बोगी व पायदान प्लेटफॉर्म से टकरा गया. इस मामले में रेलवे प्रशासन ने आरवीएनएल एजेंसी को दोषी करार देते हुए
फिलहाल प्लेटफॉर्म के कार्यों को मानकों के आधार पर पूरा करने का आदेश दिया है. इस दौरान अगले आदेश तक मनोहरपुर के प्लेटफॉर्म संख्या तीन में किसी भी यात्री ट्रेन को नहीं लिया जायेगा. लेकिन मालगाड़ी का आवागमन होगा. इस संदर्भ में जनसंपर्क अधिकारी श्री भास्कर ने कहा कि आरवीएनएल एजेंसी को जांचोपरांत दोषी करार दिया गया. साथ ही रेलवे के मानकों के आधार पर प्लेटफार्म का पुनर्निर्माण करने का आदेश दिया है. वहीं वरीय मंडल संरक्षा अधिकारी ने कहा कि आरवीएनएल एजेंसी पर रेलवे विभागीय कार्रवाई करेगा.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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