मोती हत्याकांड में दपंती को आजीवन कारावास

चाईबासा : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय रमाकांत मिश्रा की अदालत ने मोती तियु हत्याकांड में दोषी पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. दोनों पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. जुर्माना नहीं भरने पर दपंती को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा होगी. सजा पानेवालों में रामराई सुरीन व उसकी पत्नी पानी सुरीन […]

चाईबासा : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय रमाकांत मिश्रा की अदालत ने मोती तियु हत्याकांड में दोषी पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. दोनों पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. जुर्माना नहीं भरने पर दपंती को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा होगी. सजा पानेवालों में रामराई सुरीन व उसकी पत्नी पानी सुरीन शामिल है. दोनों सोनुवा थानांतर्गत एदलबेड़ा गांव के रहनेवाले हैं. एदलबेड़ा के ग्रामीण मुंडा रामलाल तांती के बयान पर 2 नवंबर 2012 को थाने में हत्या का मामला दर्ज हुआ था.

दर्ज मामले के अनुसार रामराई सुरीन की पत्नी पानी सुरीन से खरसांवा के उदविला निवासी मोती तियु का प्रेम संबंध था. रामराई सुरीन और उसकी पत्नी पानी सुरीन ने मोती तियु की कुदाल से मारकर हत्या कर दी. साक्ष्य छिपाने के लिए शव रिंग कुआं में फेंक दिया. मोटरसाइकिल तालाब में फेंक दिया.

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