सिमडेगा. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के दो आरोपी को एक वर्ष की सजा सुनायी तथा 13,500 रुपये जुर्माना लगाया. बताया गया कि कुरडेग थाना क्षेत्र के छाताकाहू बोडरेटोली निवासी शंकर सोरेंग व अमित सोरेंग ने वर्ष 2020 में एक व्यक्ति को जान मारने के नियत से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इधर, सिमडेगा पुलिस के वैज्ञानिक अनुसंधान व उत्कृष्ट अभियोजन के फलस्वरूप सभी गवाहों को समय पर न्यायालय में पेश कराया गया. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल कारावास की सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक निशि कच्छप ने पैरवी की.
दो आरोपी को एक वर्ष की सजा
दो आरोपी को एक वर्ष की सजा
