दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

एडीजे निरंजन सिंह की अदालत ने सुनायी सजा, 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगा

सिमडेगा. एडीजे निरंजन सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी बालेश्वर साय को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. यह मामला कुरडेग थाना क्षेत्र का है. बताया गया कि घटना 29 अगस्त 2022 की है. दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक पीड़िता की मां ने बताया था कि उनकी 27 वर्षीय पुत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है. घटना के दिन वह गांव में एक घर में टीवी देख रही थी. इस दौरान आरोपी चाडरीमुंडा निवासी बालेश्वर साय उसे बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया. काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की. कुछ समय बाद पीड़िता पंचायत भवन के पास मिली. पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि आरोपी बालेश्वर साय ने उसका मुंह कपड़े से बांध कर जंगल की ओर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया. विरोध करने पर आरोपी ने चाकू दिखा कर जान से मारने की धमकी दी तथा मारपीट भी की. मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे निरंजन सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक निशि कच्छप ने पैरवी की.

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