अधिनियमों के प्रावधानों पर की गयी विस्तृत चर्चा

सेवा के अधिकार एवं सूचना के अधिकार पर कार्यशाला आयोजित

सिमडेगा. समाहरणालय सभागार में एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अपर समाहर्ता श्री ज्ञानेंद्र ने की. कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित जानकारी देना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा करना था. कार्यशाला में जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी उपस्थित थे. इस दौरान सेवा देने की निर्धारित अवधि, सेवाओं के प्रकार तथा समय पर सेवा नहीं देने पर की जाने वाली कार्रवाई जैसे विषयों पर जानकारी दी गयी. साथ ही सेवा के अधिकार व सूचना के अधिकार की धाराओं, नागरिकों के अधिकारों और अधिकारियों की जिम्मेदारियों पर विस्तृत चर्चा की गयी. प्रतिभागियों को अधिनियमों के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए उनके बेहतर कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन दिया गया. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना देने की अवधि, सूचना पाने की प्रक्रिया, सूचना पदाधिकारी, प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी और उनकी समय सीमा पर भी चर्चा हुई. कार्यशाला में जिला पंचायती राज पदाधिकारी दयानंद कार्जी, जिला कृषि पदाधिकारी मुनेंद्र दास, उप निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार महतो, अनुमंडल पदाधिकारी प्रभात रंजन ज्ञानी, परिवहन पदाधिकारी संजय बखला समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >