सिमडेगा. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नरंजन सिंह की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में आनंद सोरेंग को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
मामला 18 अप्रैल 2017 का है. कुरडेग थाना क्षेत्र के खिजरी, नोवाटोली निवासी फ्रांसिस सोरेंग के पुत्र आनंद सोरेंग कुरडेग बस स्टैंड के पीछे स्थित शौचालय पर प्रतिबंधित पोस्टर चिपका रहा था. इसी दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था. तलाशी के दौरान उसके पास से एक पिस्तौल और कारतूस बरामद होने की बात पुलिस ने बतायी थी. इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था.
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किये गये गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं. इसके बाद आनंद सोरेंग को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए आठ वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक निशी कच्छप ने पैरवी की.
