सिमडेगा. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने युवती को प्रताडि़त करने के छह आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. जानकारी के मुताबिक सिसई निवासी इसरत परवीन ने भट्ठीटोली निवासी मो पापुल, नन्हु मियां, मो शहजाद, मो अरशद, मो दिलशाद व रोक्साना खातुन पर अपहरण कर प्रताडि़त करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था. इस मामले में सभी गवाहों के बयान सुनने के बाद प्रधान जिला जज ने उक्त सभी आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. बचाव पक्ष से अधिवक्ता भूषण सिंह एवं अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता पीएन महतो ने दलीलें दीं.
छह आरोपी साक्ष्य के अभाव में रिहा
सिमडेगा. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने युवती को प्रताडि़त करने के छह आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. जानकारी के मुताबिक सिसई निवासी इसरत परवीन ने भट्ठीटोली निवासी मो पापुल, नन्हु मियां, मो शहजाद, मो अरशद, मो दिलशाद व रोक्साना खातुन पर अपहरण कर प्रताडि़त करने का आरोप […]
