नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा
30 हजार जुर्माना भी लगाया गया
सिमडेगा. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनायी तथा 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया. बताया गया कि 10 अगस्त 2023 को अभियुक्त ईदगाह मोहल्ला निवासी जीशान अंसारी ने उक्त नाबालिग को बहला फुसला कर केलाघाघ डैम के पास सुनसान जगह पर ले जाकर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया. इसके बाद वह गर्भवती हो गयी. इसके बाद इस संबंध में महिला थाना में मामला दर्ज कराया गया था. सिमडेगा पुलिस ने सभी गवाहों को समय पर न्यायालय में उपस्थित कराया गया. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने सभी गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उक्त सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक निशि कच्छप ने पैरवी की गयी.
नरेंद्र बड़ाइक बने दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष
ठेठईटांगर. शिव मंदिर परिसर में पिंटू सिंह की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा समिति की बैठक हुई. बैठक में सर्वसम्मति से दुर्गा पूजा समिति का पुनर्गठन किया गया. इसमें नरेंद्र बड़ाइक को अध्यक्ष बनाया गया. साथ ही दुर्गा पूजा उत्सव धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया. दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण ओड़िशा व बंगाल के कारीगरों द्वारा कराने की बात कही गयी. दुर्गा पूजा उत्सव के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन करने का निर्णय लिया गया. दुर्गा पूजा उत्सव को सफल बनाने के लिए सदस्यों के बीच कार्यों का बंटवारा किया गया है. बैठक में पुरोहित सूर्यकांत झा, लाइसेंसधारी बंशी प्रसाद, रामायण पांडेय, आदित्य प्रसाद, अनिल कुमार गुप्ता, शैलेंद्र कुमार, विजय ठाकुर, हलधर दास, मनोज कुमार सिंह, मिथलेश पांडेय, विक्रम सिंह, विक्रांत ठाकुर, अमित बड़ाइक, संजय प्रसाद, पिंटू सिंह, नरेंद्र बड़ाइक, सोनू बड़ाइक, मुकेश केशरी आदि उपस्थित थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
