पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

विवाद के बाद पति ने कुदाल से पत्नी को मार डाला था सिमडेगा :प्रधान जिला जज कुमार कमल की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा 17 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, ठेठइटांगर थाना क्षेत्र के फरसापानी मांझीटोली निवासी महेश मांझी उर्फ महेश्वर मांझी […]

विवाद के बाद पति ने कुदाल से पत्नी को मार डाला था

सिमडेगा :प्रधान जिला जज कुमार कमल की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा 17 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, ठेठइटांगर थाना क्षेत्र के फरसापानी मांझीटोली निवासी महेश मांझी उर्फ महेश्वर मांझी व उसकी पत्नी जसवंती देवी उर्फ रंथी देवी 24 अक्तूबर 2016 को अपने घर में थे.
इसी क्रम में दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि महेश मांझी ने आवेश में आकर घर में रखे कुदाल से वार कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी. घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
उक्त मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी महेश मांझी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा 17 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. अभियाेजन पक्ष से पीपी महेंद्र सिंह ने दलीलें दी.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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