Seraikela Kharsawan News : 15 दिनों में जुर्माना नहीं भरा तो वाहन होंगे ब्लैकलिस्टेड

ऑडिट में पकड़ी गयी चोरी, टैक्स तो भरा लेकिन देरी पर लगने वाला अर्थदंड डकार गये मालिक

सरायकेला. सरायकेला-खरसावां जिले में परिवहन नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन मालिकों पर जिला परिवहन विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. विभाग ने वर्ष 2021-22 से 2024-25 के बीच टैक्स जमा करने में देरी करने और उस पर लगे अर्थदंड का भुगतान न करने वाले 42 वाहन मालिकों को नोटिस जारी किया है. विभाग ने सख्त निर्देश दिया है कि 15 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि जमा करें, अन्यथा उनके वाहनों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा.

महालेखाकार की ऑडिट में हुआ खुलासा

इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी गिरिजा शंकर महतो ने बताया कि हाल ही में महालेखाकार के ऑडिट के दौरान यह वित्तीय अनियमितता सामने आयी. जांच में पाया गया कि इन 42 वाहन मालिकों ने अपना रोड टैक्स तो विलंब से जमा किया, लेकिन देरी के कारण नियमतः लगने वाले अर्थदंड की राशि सरकारी खजाने में जमा नहीं की. इसके बाद विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी संबंधितों को नोटिस थमा दिया है.

15 दिन की मोहलत फिर होगी कड़ी कार्रवाई

डीटीओ ने स्पष्ट किया है कि नोटिस जारी होने के 15 दिनों के भीतर यदि बकाया अर्थदंड की राशि जिला परिवहन कार्यालय में जमा नहीं की जाती है. वाहनों को तत्काल प्रभाव से ””””ब्लैकलिस्ट”””” श्रेणी में डाल दिया जाएगा, जिससे वाहन से संबंधित कोई भी सरकारी कार्य (फिटनेस, परमिट, ट्रांसफर आदि) नहीं हो सकेगा. ब्लैकलिस्ट होने के बाद यदि ये वाहन सड़क पर चलते हुए पकड़े जाते हैं, तो परिवहन विभाग द्वारा भारी जुर्माने के साथ दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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By ATUL PATHAK

ATUL PATHAK is a contributor at Prabhat Khabar.

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