सरायकेला में नाबालिग का अपहरण करने वाले को 25 साल की सजा, जुर्माना

Seraikela News: सरायकेला-खरसावां में नाबालिग का अपहरण करने वाले आरोपी रॉयल मंडल को अदालत ने 25 साल और  20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. इससे संबंधित पूरी खबर नीचे पढ़ें.

सरायकेला से प्रताप मिश्रा की रिपोर्ट

Seraikela News: झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में नाबालिग के अपहरण मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी रॉयल मंडल को कड़ी सजा सुनाई है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने पॉक्सो एक्ट मामले की सुनवाई करते हुए गलत नियत से नाबालिग के अपहरण के आरोपी रॉयल मंडल को दोषी करार देते हुए 25 साल की जेल और 20 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है. साथ ही IPC की धारा 363 के तहत उसे 3 साल की सजा और 2 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. जुर्माना नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. IPC की धारा 366 के तहत 5 साल और 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

क्या है मामला? 

अपहरण का ये मामला साल 2024 का है. मामला ये है कि गम्हरिया थाना अंतर्गत रायबासा की नाबालिग लड़की 2 मार्च 2024 को सुबह 10 बजे अपनी भाभी को यह कहकर निकली की वह एडमिट कार्ड लाने जा रही है, लेकिन लेकिन शाम तक वह घर वापस नहीं आई. काफी खोजबीन के बावजूद भी नाबालिग लड़की का कोई पता नहीं चला पाया. दो-तीन दिन बाद लड़की ने अपनी मां को अपने मोबाइल से फोन किया. मां को फोन कर उसने बताया कि उसकी खोजबीन न किया जाए और वह सुरक्षित है. लेकिन वह कहां पर है, यह जानकारी देने से इंकार कर दिया.

पुलिस में दर्ज कराया मामला  

लड़की की मां ने अपहरण का शक होने से गम्हरिया थाने में मामला दर्ज कराया. पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की. पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए नाबालिग लड़की को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के कुमडासोल केंदा से बरामद कर लिया. फिर पुलिस ने रॉयल मंडल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

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Published by: Sweta vaidya

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