सरायकेला से प्रताप मिश्रा की रिपोर्ट
Seraikela Kharsawan News: झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में अवैध डोडा बेचने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है. अवैध डोडा की तस्करी करने के मामले पर प्रधान जिला एवम सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई करते हुए आरोपी श्रीराम कुमार को 15 साल की बामुशक्कत सजा और 1 लाख 25 हजार की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में आरोपी को दो वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
क्या है मामला?
अवैध डोडा की तस्करी का मामला 15 जुलाई 2024 का है. मामले पर ईचागढ़ थाना प्रभारी विक्रमादित्य पांडे द्वारा रात दस बजे बामुनडीह (चांडिल) सुवर्णरेखा पुल के पास गाड़ियों की चेंकिंग की जा रही थी. इसी दौरान बामुनडीह से सुवर्णरेखा पुल की ओर तीन मोटरसाईकिल आते दिखे. पुलिस को देखकर तीनों मोटरसाईकिल घुमाकर भागने लगे. भागने के दौरान एक युवक श्रीराम कुमार को पुलिस ने पकड़ लिया.
पश्चिम बंगाल का रहने वाला है आरोपी
पुलिस ने श्रीराम कुमार से पूछताछ की. पूछताछ में श्रीराम कुमार ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले का बाघमुंडी थाना क्षेत्र के बिरिदरी गांव का रहने वाला बताया. पुलिस ने इसके पास से एक जुट के बोरे में काले पॉलीथिन में पैक डोडा बरामद किया. जिसका वजन करने पर 50 किलो पाया गया. पुलिस ने श्रीराम कुमार के खिलाफ अवैध डोडा तस्करी कर व्यापार करने का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. जबकि बाकी तीनो भागने में सफल रहे थे.
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