Seraikela Kharsawan News : डोडा तस्करी में 15 साल की सजा व सवा लाख का जुर्माना

डोडा तस्करी में 15 साल की सजा व सवा लाख का जुर्माना

सरायकेला. सरायकेला व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायाधीश रमाशंकर सिंह की अदालत ने शनिवार को डोडा तस्करी के आरोप में अभियुक्त मंगल चंद्र गोराई को 15 वर्ष का सश्रम कारावास और सवा लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला ईचागढ़ थाना का है. ईचागढ़ पुलिस को डोडा की खरीद-बिक्री करने की सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर पुलिस ने 12 सितंबर 2023 को चिपड़ी गांव निवासी मंगल चंद्र गोराई की दुकान में छापामारी की. छापामारी में पुलिस ने दुकान से प्लास्टिक के बैग में रखे 540 किग्रा डोडा जब्त किया था. इसके बाद पुलिस ने डोडा खरीब बिक्री मामले में अभियुक्त मंगल चंद्र गोराई के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए जेल भेज दिया था. शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने फैसला सुनाया है. सुनवाई के क्रम में अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक राजीव रंजन सिंह ने पैरवी की.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By ATUL PATHAK

ATUL PATHAK is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >